{"_id":"673b3a8534f38c63520b59a8","slug":"junala-galiyan-road-temporarily-closed-till-7th-december-bilaspur-news-c-92-1-bls1001-126757-2024-11-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bilaspur News: जूनाला-गालियां सड़क 7 दिसंबर तक अस्थायी रूप से बंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bilaspur News: जूनाला-गालियां सड़क 7 दिसंबर तक अस्थायी रूप से बंद
Mon, 18 Nov 2024 10:28 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Mon, 18 Nov 2024 10:28 PM IST
विज्ञापन
-यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग का करें उपयोग
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। उपमंडल झंडूता के तहत जूनाला-गालियां सड़क 7 दिसंबर तक अस्थायी रूप से बंद रहेगी। सड़क पर निर्माण कार्य के चलते इस सड़क को बंद किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने इसके आदेश जारी किए हैं।
जूनाला-गालियां सड़क पर निर्माण कार्य के सुचारू संचालन के लिए सड़क को अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। यह निर्णय लोक निर्माण विभाग घुमारवीं डिवीजन के अधिशासी अभियंता के अनुरोध पर लिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और हिमाचल प्रदेश सरकार की 3 जून 2001 की अधिसूचना के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सड़क बंद करने और यातायात को वैकल्पिक मार्ग पर डायवर्ट करने की अनुमति प्रदान की है। उन्होंने बताया कि सड़क बंद अवधि के दौरान, यातायात को स्लैब कलवर्ट गलियां से करलोटी, मकरा रोड के माध्यम से डायवर्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि जनता की सुविधा और निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने संबंधित विभागों और अधिकारियों को वैकल्पिक मार्ग पर यातायात के प्रबंधन और सुरक्षा की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे यातायात के लिए दिए गए वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। उपमंडल झंडूता के तहत जूनाला-गालियां सड़क 7 दिसंबर तक अस्थायी रूप से बंद रहेगी। सड़क पर निर्माण कार्य के चलते इस सड़क को बंद किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने इसके आदेश जारी किए हैं।
जूनाला-गालियां सड़क पर निर्माण कार्य के सुचारू संचालन के लिए सड़क को अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। यह निर्णय लोक निर्माण विभाग घुमारवीं डिवीजन के अधिशासी अभियंता के अनुरोध पर लिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और हिमाचल प्रदेश सरकार की 3 जून 2001 की अधिसूचना के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सड़क बंद करने और यातायात को वैकल्पिक मार्ग पर डायवर्ट करने की अनुमति प्रदान की है। उन्होंने बताया कि सड़क बंद अवधि के दौरान, यातायात को स्लैब कलवर्ट गलियां से करलोटी, मकरा रोड के माध्यम से डायवर्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि जनता की सुविधा और निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने संबंधित विभागों और अधिकारियों को वैकल्पिक मार्ग पर यातायात के प्रबंधन और सुरक्षा की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे यातायात के लिए दिए गए वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें।
विज्ञापन