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त्रिफालघाट से भरे गए इलायची और जूस के सैंपल मिस ब्रांडेड
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बिलासपुर। फूड एंड सेफ्टी विभाग ने बीते माह जिले के त्रिफालघाट में एक नामी कंपनी के जूस और इलायची के सैंपल भरे थे। दोनों सैंपल की रिपोर्ट मिस ब्रांडेड पाई गई है। विभाग ने उक्त दुकानदार को 30 दिन का नोटिस जारी किया है। दुकानदार को दोबारा सैंपल करवाने के लिए विभाग को आवेदन करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विभागीय कार्रवाई में तीन लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
सहायक उपायुक्त फूड एंड सेफ्टी महेश कश्यप ने बताया कि जिले के लोगों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त खाद्य वस्तुएं मुहैया करवाने के लिए विभाग तत्पर है। जिले में लोगों को खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता जांचने का प्रशिक्षण दिया गया है। कई क्षेत्रों में शिविर लगाकर भी इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। बीते माह विभाग ने त्रिफालघाट में एक दुकान से इलायची और जूस के सैंपल भरे थे। दोनों सैंपलों की रिपोर्ट आ गई है, जो कि मिस ब्रांडेड पाई गए हैं। उक्त दुकानदार को विभाग ने 30 दिन का समय दिया है। अगर वह दोबारा जांच करवाने के लिए आवेदन करता है तो दोबारा सैंपलिंग की जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
कश्यप ने कहा कि विभाग फेल हुए सैंपलों के मामले कोर्ट भेजता है। विभाग के पास भी इसका हर्जाना भरा जा सकता है। अगर खाद्य वस्तुओं के सैंपल फेल होते हैं तो जिम्मेदार दुकानदार को तीन लाख रुपये तक हर्जाना हो सकता है। कहा कि उक्त दुकानदार के खिलाफ 30 दिन के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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सहायक उपायुक्त फूड एंड सेफ्टी महेश कश्यप ने बताया कि जिले के लोगों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त खाद्य वस्तुएं मुहैया करवाने के लिए विभाग तत्पर है। जिले में लोगों को खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता जांचने का प्रशिक्षण दिया गया है। कई क्षेत्रों में शिविर लगाकर भी इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। बीते माह विभाग ने त्रिफालघाट में एक दुकान से इलायची और जूस के सैंपल भरे थे। दोनों सैंपलों की रिपोर्ट आ गई है, जो कि मिस ब्रांडेड पाई गए हैं। उक्त दुकानदार को विभाग ने 30 दिन का समय दिया है। अगर वह दोबारा जांच करवाने के लिए आवेदन करता है तो दोबारा सैंपलिंग की जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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कश्यप ने कहा कि विभाग फेल हुए सैंपलों के मामले कोर्ट भेजता है। विभाग के पास भी इसका हर्जाना भरा जा सकता है। अगर खाद्य वस्तुओं के सैंपल फेल होते हैं तो जिम्मेदार दुकानदार को तीन लाख रुपये तक हर्जाना हो सकता है। कहा कि उक्त दुकानदार के खिलाफ 30 दिन के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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