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Bilaspur News: झंडूता और स्वारघाट बनेंगे नगर पंचायत
Sun, 24 Nov 2024 11:10 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Sun, 24 Nov 2024 11:10 PM IST
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शहरी विकास विभाग ने जारी की अधिसूचना जारी
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। शहरी विकास विभाग ने झंडूता और स्वारघाट को नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस पर अब उपायुक्त को आपत्तियां लेनी हैं, जिसकी रिपोर्ट बनाने के बाद शहरी विकास विभाग को भेजी जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।
प्रधान सचिव देवेश कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक बेहतर विकास और सुव्यवस्थित व्यवस्था के लिए झंडूता और स्वारघाट को नगर पंचायत में वर्गीकृत किया जाना है। प्रस्तावित घोषणा पर किसी को कोई आपत्ति हो तो उसे राजपत्र प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर लिखित में उपायुक्त के माध्यम से शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव शहरी को प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर सरकार की ओर से विचार किया जाएगा। नगर पंचायत बनने से लोगों को शहरी सुख-सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। शहरी विकास विभाग ने झंडूता और स्वारघाट को नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस पर अब उपायुक्त को आपत्तियां लेनी हैं, जिसकी रिपोर्ट बनाने के बाद शहरी विकास विभाग को भेजी जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।
प्रधान सचिव देवेश कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक बेहतर विकास और सुव्यवस्थित व्यवस्था के लिए झंडूता और स्वारघाट को नगर पंचायत में वर्गीकृत किया जाना है। प्रस्तावित घोषणा पर किसी को कोई आपत्ति हो तो उसे राजपत्र प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर लिखित में उपायुक्त के माध्यम से शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव शहरी को प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर सरकार की ओर से विचार किया जाएगा। नगर पंचायत बनने से लोगों को शहरी सुख-सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
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