फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   food

फूड सेफ्टी लाइसेंस के लिए पांच साल में खर्च होंगे 10 हजार

Fri, 06 Mar 2020 11:21 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Mar 2020 11:21 PM IST
विज्ञापन
food
जुखाला(बिलासपुर)। होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को अब फूड सेफ्टी लाइसेंस लेना होगा। जिसके लिए अब दो हजार रुपये सालाना के हिसाब से पैसे अदा करने होंगे। इस बारे में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।
विज्ञापन

सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा बिलासपुर सविता ठाकुर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पहले खाद्य पदार्थ बेचने या बनाने वालों का स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उनका पंजीकरण किया जाता था। उसके लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए उनका पंजीकरण मान्य होता था। इसके लिए उन्हें 525 रुपये अदा करने होते थे।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि अब नई व्यवस्था के अनुसार होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को इस श्रेणी से अलग कर दिया हैं। अब उन्हें दो हजार रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से पैसे अदा करने होंगे। इससे गांव और कस्बों में होटल व रेस्टोरेंट का कारोबार करने वालों छोटे कारोबारियों पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

सविता ठाकुर ने बताया कि एक तरफ केंद्र सरकार ने हजार रुपये से कम रेट के कमरों पर छोटे होटल कारोबारियों को जीएसटी में कर अदा करने की छूट दी है। वहीं अब 5 वर्ष का फूड सेफ्टी लाइसेंस के लिए दस हजार रुपये की राशि खर्च करनी पड़ेगी। इससे छोटे कारोबारियों पर ज्यादा मार पड़ेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed