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बिना अनुमति होर्डिंग लगाए तो नगर परिषद वसूलेगी जुर्माना

Wed, 27 Apr 2022 12:03 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 27 Apr 2022 12:03 AM IST
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fine for illigal hordings
बिलासपुर। शहर में बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग और विज्ञापन सामग्री को लेकर नगर परिषद कड़े कदम उठाने जा रही है। शहर में बिना अनुमति होर्डिंग लगाने पर नगर परिषद जुर्माना वसूलेगी और होर्डिंग को जब्त किया जाएगा। जुर्माना अदा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं पहले से लगे होर्डिंग की पांच दिन में नगर परिषद में निर्धारित फीस जमा करवानी होगी।
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शहर में जगह-जगह होर्डिंग लगे हैं। कोचिंग और शिक्षण संस्थान सहित कंपनियों ने शहर में अपने होर्डिंग लगा रखे हैं। चौक-चौराहों, सार्वजनिक शौचालयों और खंभों पर होर्डिंग की भरमार है। नगर परिषद ने शहर में करीब 30 स्थानों को चिह्नित किया है, जहां बिना अनुमति होर्डिंग लगाए गए हैं। इससे शहर की सूरत बिगड़ रही है, साथ ही नगर परिषद को आर्थिक चपत भी लग रही है।
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इनसेट
300 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लगेगी फीस
बिलासपुर शहर में होर्डिंग लगाने के लिए नगर परिषद की अनुमति आवश्यक है। अनुमति लेने के लिए नगर परिषद कार्यालय में प्रार्थना पत्र के साथ 300 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से फीस जमा करवानी होगी। फीस वसूलने के बाद नगर परिषद लिखित अनुमति प्रदान करेगी।
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कोट्स
नगर परिषद सीमा में जो भी व्यक्ति या संस्थान विज्ञापन होर्डिंग लगाना चाहता है, वह नगर परिषद में निर्धारित फीस जमा करवाकर अनुमति लेना सुनिश्चित करे। बिना अनुमति होर्डिंग लगाने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उर्वशी वालिया, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, बिलासपुर
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