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Bilaspur News: मलबा डंपिंग पर पर्यावरण अभियंता ने लगाया चार लाख का जुर्माना

Mon, 25 Nov 2024 11:15 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Updated Mon, 25 Nov 2024 11:15 PM IST
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Environmental engineer fined Rs 4 lakh for dumping debris
एडीसी के आदेश के बाद फोरलेन निर्माण कार्य करने वाली कंपनी पर कार्रवाई
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कार्रवाई के बाद अतिरिक्त उपायुक्त को सौंपी रिपोर्ट

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। अवैध मलबा डंपिंग करने पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए चार अलग-अलग मामलों में कुल 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई पर्यावरण अभियंता ने 30 अक्टूबर को की थी। इस संबंध में 18 नवंबर को अतिरिक्त उपायुक्त को रिपोर्ट सौंपी गई।
टनल नंबर 02, पोर्टल नंबर 01 टनल के पास मलबा डंपिंग पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। सुनण ब्रिज (आरडी नंबर 19+300) श्री नयना देवी क्षेत्र में सुनण ब्रिज के बाईं ओर डंपिंग के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना किया गया। समलेटू ब्रिज के आसपास अवैध मलबा डंपिंग पाए जाने पर 1 लाख रुपये का दंड लगाया गया। आरडी नंबर 24+200 ब्रिज (टनल नंबर 03, पोर्टल 02) ब्रिज के लेफ्ट, राइट साइड पर डंपिंग के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना किया गया। 3 अक्तूबर को अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर ने पर्यावरण अभियंता से सात दिनों में अवैध डंपिंग की जांच कर रिपोर्ट मांगी थी। जांच में उक्त कंपनी की लापरवाही सामने आई।
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कंपनी को पहले ही डंपिंग हटाने, काम पूरा करने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद मलबा हटाने में देरी और अवैध डंपिंग पर 4 लाख का जुर्माना लगाया गया।
इनसेट
समिति करेगी मुआयना
इस पूरे मामले में शिकायत करने और अवैध डंपिंग मामले को कोर्ट लेकर जाने वाले फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति के महासचिव मदन लाल ने कहा कि समिति खुद भी मामले की समीक्षा करेगी। उनकी टीम मौके का निरीक्षण करअपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। कहा कि अगर अब भी कोई कमी कार्रवाई में रही होगी तो वो इसकी शिकायत फिर से उपायुक्त से करेंगे।
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