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Bilaspur News: सार्वजनिक शौचालय से दी जा रही थी दुकान को बिजली, बोर्ड ने काटा कनेक्शन

Fri, 10 Jul 2026 12:19 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jul 2026 12:19 AM IST
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Electricity was being supplied to a shop from a public toilet; the board disconnected the connection.
नगर परिषद घुमारवीं के तहत स्थित शौचालय से बिजली उपलब्ध कराने के मामले में मौके पर पहुंची बोर्ड
सीर खड्ड पुल के पास अतिक्रमण कर बनाई दुकान का मामला, बिजली बोर्ड ने नगर परिषद से मांगा जवाब
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वरिष्ठ नागरिक सभा पहले भी उठा चुकी है अतिक्रमण का मुद्दा

संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं (बिलासपुर)। नगर परिषद घुमारवीं एक बार फिर विवादों में घिर गई है। सीर खड्ड पुल के समीप सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण कर बनाई गई एक स्थायी दुकान को सार्वजनिक शौचालय से बिजली उपलब्ध कराए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने पर बिजली बोर्ड की टीम ने मौके पर जांच की तो दुकान में सार्वजनिक शौचालय से सीधे बिजली सप्लाई दी जा रही थी। बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से अनधिकृत कनेक्शन काट दिया और पूरे मामले में नगर परिषद से लिखित जवाब तलब किया है।
स्थानीय लोगों और वरिष्ठ नागरिक सभा की ओर से पहले ही इस दुकान को सरकारी भूमि पर किया गया अवैध अतिक्रमण बताते हुए कार्रवाई की मांग उठाई जा चुकी है। अब सामने आया है कि इसी दुकान को सार्वजनिक शौचालय के माध्यम से बिजली आपूर्ति दी जा रही थी। आरोप है कि दुकान में बड़े-बड़े हैलोजन सहित अन्य विद्युत उपकरण लगातार संचालित किए जा रहे थे, जबकि दुकान के नाम पर बिजली बोर्ड का कोई वैध बिजली कनेक्शन मौजूद नहीं था। बिजली बोर्ड के अधिकारियों को मामले की सूचना मिलने के बाद बिजली बोर्ड की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि सार्वजनिक शौचालय से सीधे तार जोड़कर दुकान को बिजली दी जा रही थी। इसके बाद टीम ने तत्काल प्रभाव से यह अनधिकृत बिजली कनेक्शन काट दिया।
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मामले की जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। जिस सार्वजनिक शौचालय से दुकान को बिजली दी जा रही थी, उस शौचालय का स्वयं का भी कोई अलग विद्युत मीटर नहीं लगा है। बताया जा रहा है कि शौचालय को मिलने वाली बिजली भी सीधे स्ट्रीट लाइट लाइन से ली गई थी। पहले स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन से शौचालय के ऊपर लगाई गई एलईडी स्क्रीन को बिजली दी गई, उसके बाद उसी एलईडी स्क्रीन की लाइन से सार्वजनिक शौचालय को जोड़ा गया और फिर शौचालय से आगे इस कथित अवैध दुकान को बिजली उपलब्ध कराई गई। अब बिजली बोर्ड ने इस पूरे मामले में नगर परिषद घुमारवीं से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है कि सार्वजनिक शौचालय से एक व्यावसायिक दुकान को बिजली किसके आदेश, किस अनुमति और किस अधिकार के तहत उपलब्ध कराई गई।
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कोट

बिजली बोर्ड के नियमों के अनुसार किसी भी व्यावसायिक या घरेलू प्रतिष्ठान को बिना विभागीय स्वीकृति किसी अन्य मीटर अथवा कनेक्शन से बिजली उपलब्ध कराना नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसे मामलों में संबंधित पक्ष के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है। दुकान का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है और नगर परिषद से जवाब मांगा गया है। जवाब आने के बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

करण चंदेल, अधिशासी अभियंता, बिजली बोर्ड,घुमारवीं
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