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Bilaspur News: दूसरे चरण में 10,8,369 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग

Wed, 27 May 2026 11:53 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 27 May 2026 11:53 PM IST
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election news bilaspur
पंचायतों के मतों की गणना के लिए स्थापित किए 62 मतगणना केंद्र
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मतदान की गोपनीयता बनाए रखना प्रत्येक मतदाता की जिम्मेदारी: उपायुक्त



संवाद न्यूज एजेंसी

बिलासपुर। जिले में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले की 62 ग्राम पंचायतों में कुल 1 लाख 8 हजार 369 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 54 हजार 402 पुरुष तथा 53 हजार 967 महिला मतदाता शामिल हैं। जिले में दूसरे चरण के लिए कुल 386 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिनमें 271 मतदान केंद्र सामान्य, 77 संवेदनशील और 38 अति संवेदनशील मतदान केंद्र शामिल हैं।

जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने कहा कि दूसरे चरण में 62 ग्राम पंचायतों के मतों की गणना के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें 14 मतगणना केंद्र संवेदनशील और 17 मतगणना केंद्र अति संवेदनशील श्रेणी में हैं। सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान और मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि मतदान और मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि सभी मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर भाग लें तथा बिना किसी भय या प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मतदान दिवस पर प्रत्येक मतदाता अपने साथ निर्वाचन आयोग की ओर से जारी एपिक कार्ड अथवा कोई वैध पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड अवश्य लेकर आएं। मतदाता मतदान केंद्र पहुंचने से पहले मतदाता सूची में अपना नाम तथा क्रमांक संख्या अवश्य जांच लें। मतदान का समय सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित किया गया है।
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गर्मी से बचाव के लिए अपने साथ छाता और पानी लेकर आएं। मतदान की गोपनीयता बनाए रखना प्रत्येक मतदाता की जिम्मेदारी है, इसलिए बैलेट पेपर पर मुहर लगाते समय किसी को भी मतदान की जानकारी न दें। किसी भी प्रकार के प्रलोभन में आकर मतदान न करें तथा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर वोट डालने का प्रयास न करें। बैलेट पेपर की फोटो खींचना तथा मतदान की गोपनीयता भंग करना दंडनीय अपराध है। मतदाता बैलेट पेपर पर हस्ताक्षर या नाम न लिखें तथा केवल निर्धारित चुनाव चिह्न पर ही मुहर लगाएं। ग्राम पंचायतों के मतों की गणना मतदान समाप्त होने के बाद की जाएगी, जबकि पंचायत समिति एवं जिला परिषद के मतों की गणना 31 मई को निर्धारित मतगणना स्थलों में की जाएगी।
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