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मतदान के एक दिन पहले से 48 घंटे शराब की बिक्री पर प्रतिबंध

Tue, 05 Jan 2021 11:08 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 05 Jan 2021 11:08 PM IST
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बिलासपुर। जिले में पंचायतीराज संस्थाओं की मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए उपायुक्त रोहित जम्वाल ने शराब और अन्य नशीले पदार्थों पर बिक्री और वितरण के संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार जिले के मतदान क्षेत्रों में मतदान के एक दिन पहले से 48 48 घंटे तक शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि होटल, कैटरिंग हाउस, सराय, दुकान या किसी अन्य स्थान पर, सार्वजनिक या निजी तौर पर शराब के वितरण पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार ग्राम पंचायतों के 3 चरणों के 17, 19 व 21 जनवरी को होने वाले चुनाव और मतगणना की समाप्ति 21 जनवरी तक जिन क्षेत्रों में मतदान होगा उन क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को जिला परिषद और पंचायत समिति के मतगणना के दिन मतगणना की समाप्ति तक शराब की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
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