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बिना दस्तावेजों की जांच के किसी भी प्रवासी मजदूर को काम ने दें ठेकेदार: उपायुक्त

Thu, 23 Dec 2021 12:42 AM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 23 Dec 2021 12:42 AM IST
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dont give job to labour without  ceking  documents- said dc bilaspur
बिलासपुर। जिले में प्रवासी मजदूरों का सत्यापन कराए बिना उन्हें काम नहीं दिया जा सकेगा। सत्यापन और पहचान सुनिश्चित कराने की यह व्यवस्था किराये पर रहने और पढ़ने के लिए बाहरी राज्यों से आए लोगों पर भी लागू होगी। जिला दंडाधिकारी पंकज राय ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 18 फरवरी 2022 तक प्रभावी रहेगा।
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उन्होंने आदेश जारी करते हुए बताया कि कोई भी नियोजक/ठेकेदार छोटे एवं औपचारिक कार्य या सेवा या संविदा श्रमिक के रूप में बिलासपुर जिले में आने वाले किसी प्रवासी श्रमिक को तब तक काम पर नहीं लगाएगा, जब तक कि ऐसे अप्रवासी श्रमिक संबंधित थाना में अपनी पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी न कर लें।
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उन्होंने बताया कि मकान मालिक अपने मकानों/पेइंग गेस्ट हाउस में पाठशाला/महाविद्यालय/आईटीआई इादि शिक्षण संस्थानों में बाहर से पढ़ने आए विद्यार्थियों अथवा बाहरी राज्यों से जिला में आए कामकाजी पुरुषों/महिलाओं की जानकारी संबंधित स्थानीय निकायों व ग्राम पंचायतों में दर्ज करवाए बिना नहीं ठहराएंगे। सभी ठहराने वाले ऐसे व्यक्तियों की सूचना संबंधित स्थानीय निकाय व ग्राम पंचायत में दर्ज करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि इस आदेश की अवमानना की सूरत में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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