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भुक्की रखने के आरोपी को तीन साल कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, घुमारवीं (बिलासपुर)।
Updated Wed, 09 Dec 2015 11:34 PM IST
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश योगेश जस्वाल की अदालत ने अवैध रूप से भुक्की रखने का अभियोग साबित होने पर एक व्यक्ति को तीन साल कैद की सजा सुनाई हैं।
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मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 15 के तहत आरोपी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी ठोका गया है। उप जिला न्यायवादी कपिल मोहन गौतम ने बताया कि 26 नवंबर 2013 को स्वारघाट पुलिस ने जय शंकर निवासी नई सारली से दो किलो 190 ग्राम भुक्की बरामद की थी।
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उनके अनुसार 26 नवंबर 2013 को स्वारघाट पुलिस की टीम थाना प्रभारी लखवीर सिंह के नेतृत्व में नाके पर थी। पुलिस टीम ने नेशनल हाईवे पर एल्को सेंसर नाका लगाया हुआ था। पुलिस वाहनों की तलाशी भी ले रही थी।
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रात करीब 9:30 बजे कैंची मोड़ की ओर से एक बल्कर आया। जिसे पुलिस ने रोका और तलाशी ली। उक्त बल्कर का चालक जय शंकर निवासी नई सारली (बिलासपुर) था।
बल्कर की तलाशी लेने पर पुलिस ने भुक्की के छह पैकेट बरामद किए। वजन करने पर यह भुक्की 2 किलो 190 ग्राम निकली। पुलिस ने चालक जय शंकर के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए न्यायालय में इसका चालान पेश किया था। उन्होंने बताया कि इस दौरान नौ गवाह पेश किए गए।
जिसके बिनाह पर अदालत ने जय शंकर को एनडीपीएस एक्ट का दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सुजा सुनाई है।