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शराब पीकर महिला को रौंदने वाले दोषी को एक साल की सजा
ब्यूरो/ अमर उजाला, बिलासपुर।
Updated Mon, 27 Feb 2017 11:45 PM IST
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- फोटो : demo pic
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विशेष न्यायाधीश बिलासपुर बहादुर सिंह की अदालत ने शराब के नशे में तेजरफ्तार बाइक चलाते हुए महिला को रौंदने के दोषी को एक वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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आरोप सिद्ध होने पर दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337 304 ए और मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 181,192,196 के तहत निकडू राम पुत्र शेरू राम निवासी माकड़ी तहसील सदर जिला बिलासपुर को शराब के नशे में तेजरफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने पर महिला को कुचलने के आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।
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िजला न्यायवादी संदीप अत्री ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 7 नवंबर 2012 की शाम 6.30 बजे के करीब 6 महिलाएं काठपुर गांव के समीप सड़क पर जा रही थी।
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इसी दौरान आरोपी मोटरसाइकिल नंबर एचपी 12ए-1117 पर गसौड़ से डाइट की ओर आया और महिला को टक्कर मार दी। इसमें एक महिला उषा देवी की मौके पर ही मौत हो गई थी।
घायल और आरोपी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माकड़ी ले जाया गया। जबकि उषा देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ले
जाया गया।
अदालत में आरोप साबित होने पर आरोपी को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के तहत छह महीने के कारावास 1000, जुर्माना अदा करने की स्थिति में एक महीने के अतिरिक्त कारावास, 337 के तहत 3 महीने के कारावास 500 जुर्माने, जुर्माना अदा करने की स्थिति में 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है।
304 ए के तहत 1 वर्ष के कारावास 5000 जुर्माना, जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 3 महीने के अतिरिक्त कारावास मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत 500 जुर्माना, जुर्माना न अदा करने की स्थिति में 15 दिन के अतिरिक्त कारावास, धारा 192 के तहत 2000 पर जुर्माना, जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक महीने के कारावास और धारा 196 के तहत 1000 जुर्माना और जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।