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लापरवाही से कार चलाने वाले को एक महीने की सजा

Tue, 30 May 2017 11:16 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला,घुमारवीं (बिलासपुर)।
ब्यूरो/ अमर उजाला,घुमारवीं (बिलासपुर)। Updated Tue, 30 May 2017 11:16 PM IST
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one month imprisonment in nigligent driving case.
कोर्ट - फोटो : demo pic

न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं कोर्ट-2 उपासना शर्मा की अदालत ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में चालक को एक महीने के कारावास और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक लोक अभियोजक विवेक डोगरा ने बताया कि मदन लाल निवासी हारकुकार की शिकायत पर पुलिस थाना घुमारवीं में 13 अक्टूबर 2012 को भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337 के तहत प्राथमिक दर्ज की गई थी।

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उन्होंने बताया कि 13 अक्टूबर के दिन मदनलाल अपने स्कूटर पर रिश्तेदार के घर जा रहा था। इसी दौरान जब वह कुलारु के पास पहुंचा तो भगेड़ की तरफ से एक कार तेज रफ्तार से आई और मदन लाल के स्कूटर को टक्कर मार दी। इससे मदन लाल घायल हो गया। इसके बाद मदनलाल का इलाज घुमारवीं अस्पताल में करवाया गया।
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मदन लाल की शिकायत पर कार चालक सुनील चौहान निवासी खनेटी कुमारसेन शिमला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अदालत ने कार चालक के विरुद्ध आरोप साबित होने पर उसे दोषी करार दिया गया। अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 व 337 के  तहत एक महीने के कारावास और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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