{"_id":"5bbe12a6867a55283c666288","slug":"91539183270-bilaspur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"श्रीनयना देवी क्षेत्र में धारा 144 लागू","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
श्रीनयना देवी क्षेत्र में धारा 144 लागू
Updated Wed, 10 Oct 2018 08:24 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। श्री नयना देवी जी में 10 अक्तूबर से 19 अक्तूबर तक आयोजित हो रहे आश्विन नवरात्र मेले के दौरान कानून व्यवस्था को उचित ढंग से बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी विवेक भाटिया ने आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने श्री नयना देवी जी आश्विन नवरात्र मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था व मानव सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि पुलिस थाना कोट कहलूर के क्षेत्र में 10 अक्तूबर से 19 अक्तूबर तक अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार व तेज दार हथियार इत्यादि उठाकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश पुलिस बल पर लागू नहीं होंगे।
उन्होंने आश्विन नवरात्र मेले के दौरान लोगों की भीड़ को मद्देनजर रखते हुए यह भी आदेश जारी किए हैं कि मेला मंदिर परिसर श्री नयना देवी में लाउड स्पीकर, ढोल नगाड़े तथा बैंड बाजे आदि के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि किसी भी संबंध में कोई संदेश प्रसारित करना हो तो वह कंट्रोल रूम से प्रसारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान मंदिर परिसर में हलवा व नारियल चढ़ाने तथा प्रसाद के लिए बांस की टोकरी के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश 10 अक्तूबर से 19 अक्तूबर तक लागू रहेंगे।
विज्ञापन
.......................................................................
विज्ञापन
बिलासपुर। श्री नयना देवी जी में 10 अक्तूबर से 19 अक्तूबर तक आयोजित हो रहे आश्विन नवरात्र मेले के दौरान कानून व्यवस्था को उचित ढंग से बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी विवेक भाटिया ने आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने श्री नयना देवी जी आश्विन नवरात्र मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था व मानव सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि पुलिस थाना कोट कहलूर के क्षेत्र में 10 अक्तूबर से 19 अक्तूबर तक अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार व तेज दार हथियार इत्यादि उठाकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश पुलिस बल पर लागू नहीं होंगे।
विज्ञापन
उन्होंने आश्विन नवरात्र मेले के दौरान लोगों की भीड़ को मद्देनजर रखते हुए यह भी आदेश जारी किए हैं कि मेला मंदिर परिसर श्री नयना देवी में लाउड स्पीकर, ढोल नगाड़े तथा बैंड बाजे आदि के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि किसी भी संबंध में कोई संदेश प्रसारित करना हो तो वह कंट्रोल रूम से प्रसारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान मंदिर परिसर में हलवा व नारियल चढ़ाने तथा प्रसाद के लिए बांस की टोकरी के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश 10 अक्तूबर से 19 अक्तूबर तक लागू रहेंगे।
विज्ञापन
.......................................................................