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दहेज प्रताड़ना मामले में भगौड़ा रामपुर से धरा
Updated Fri, 18 Aug 2017 11:48 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर।
दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में कोर्ट से घोषित भगौड़े को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को रामपुर के किंगल से पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी को पुलिस थाना घुमारवीं के हवाले कर दिया गया है। यहां से उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार उत्तम सिंह निवासी गांव दड़याणा के खिलाफ वर्ष 2008 जुलाई में शकुंतला देवी ने घुमारवीं पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी शादी उत्तम सिंह से दिसंबर,1998 में हुई थी। इसके बाद से उसका पति अकसर उसे दहेज के प्रताड़ित करता है। शकुंतला ने पुलिस को यह भी बताया कि उसकी 3 बेटियां हैं और उसका पति उसे और बेटियों को कोई खर्च नहीं देता है। पुलिस ने उत्तम सिंह के खिलाफ थाना घुमारवीं में 16 जुलाई, 2008 को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत मामला दर्ज किया था। मगर इसके बाद कोर्ट के बार-बार बुलाने पर भी उत्तम सिंह कोर्ट में पेश नहीं हो पाया। इसके बाद कोर्ट ने 20 फरवरी 2017 को उसे भगौड़ा घोषित कर दिया था। इसके बाद मामला पीओ सेल के पास था। पीओ सेल टीम को पता चला कि उत्तम वर्तमान में अपना पता बदलकर रामपुर किंगल की ओर जा रहा है। इसके बाद पीओ सेल टीम में शामिल मुख्य आरक्षी दौलत राम, महेंद्र कपिल और रवि गौतम ने किंगल में दबिश दी और उत्तम को गिरफ्तार किया। एसपी बिलासपुर अंजुम आरा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 174ए के तहत एक अन्य मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई जारी है।
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बिलासपुर।
दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में कोर्ट से घोषित भगौड़े को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को रामपुर के किंगल से पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी को पुलिस थाना घुमारवीं के हवाले कर दिया गया है। यहां से उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार उत्तम सिंह निवासी गांव दड़याणा के खिलाफ वर्ष 2008 जुलाई में शकुंतला देवी ने घुमारवीं पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी शादी उत्तम सिंह से दिसंबर,1998 में हुई थी। इसके बाद से उसका पति अकसर उसे दहेज के प्रताड़ित करता है। शकुंतला ने पुलिस को यह भी बताया कि उसकी 3 बेटियां हैं और उसका पति उसे और बेटियों को कोई खर्च नहीं देता है। पुलिस ने उत्तम सिंह के खिलाफ थाना घुमारवीं में 16 जुलाई, 2008 को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत मामला दर्ज किया था। मगर इसके बाद कोर्ट के बार-बार बुलाने पर भी उत्तम सिंह कोर्ट में पेश नहीं हो पाया। इसके बाद कोर्ट ने 20 फरवरी 2017 को उसे भगौड़ा घोषित कर दिया था। इसके बाद मामला पीओ सेल के पास था। पीओ सेल टीम को पता चला कि उत्तम वर्तमान में अपना पता बदलकर रामपुर किंगल की ओर जा रहा है। इसके बाद पीओ सेल टीम में शामिल मुख्य आरक्षी दौलत राम, महेंद्र कपिल और रवि गौतम ने किंगल में दबिश दी और उत्तम को गिरफ्तार किया। एसपी बिलासपुर अंजुम आरा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 174ए के तहत एक अन्य मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई जारी है।