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जिलावासी अपने हथियार थाने में जमा कराएं

Mon, 11 Mar 2019 10:34 PM IST
Devender Devender Kumar Kumar
Updated Mon, 11 Mar 2019 10:34 PM IST
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जिलावासी अपने हथियार थाने में जमा कराएं
zimmerman gun - फोटो : reuters
अमर उजाला ब्यूरो
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बिलासपुर। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त विवेक भाटिया ने धारा 144 सीआरपीसी 1973 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि कोई भी व्यक्ति, निवासी, संस्था, संगठन किसी भी प्रकार के हथियार अपने साथ नहीं रख सकता। उन्हें अपने सभी हथियार व गोला बारूद तथा ज्वलनशील पदार्थ तत्काल प्रभाव से संबंधित पुलिस थाना में जमा करवाना सुनिश्चित करने होंगे।
उन्होंने कहा कि यह आदेश गोला बारूद व ज्वलनशील पदार्थ के विक्रेताओं पर भी लागू होंगे। पुलिस व अर्ध सैनिक बलों तथा सुरक्षा कर्मियों पर यह धारा लागू नहीं होगी। यदि कोई भी व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 की घोषणा 10 मार्च 2019 को कर दी गई है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र-3 के लिए मतदान 19 मई 2019 को होगा तथा मतगणना 23 मई 2019 को की जाएगी तथा चुनाव की प्रक्रिया 27 मई 2019 को पूर्ण कर ली जाएगी।
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