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स्वारघाट में स्क्रैप ले जा रहे दो ट्रकों को लगाया 1.51 लाख जुर्माना
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स्वारघाट(बिलासपुर)। प्रदेश से बाहरी राज्यों को बिना बिल सामान ले जाने वाले मुनाफाखोरों और व्यापारियों पर आबकारी एवं कराधान विभाग ने शिकंजा कस दिया है। गुरुवार देर रात आबकारी एवं कराधान विभाग बिलासपुर की टीम ने स्वारघाट स्थित बहुउद्देशीय पड़ताल नाके पर प्रदेश से दूसरे राज्यों में बिना ईवे बिल स्क्रैप ले जा रहे दो ट्रकों को पकड़ा हैं और उन्हें 1,51,200 रुपये का भारी भरकम जुर्माना ठोका गया है।
जानकारी के अनुसार गुरुवार देर रात सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग बिलासपुर कमल ठाकुर की टीम ने आबकारी एवं कराधान विभाग के स्वारघाट स्थित बहुउद्देशीय पड़ताल नाके के समीप वाहनों की चेकिंग की जा रही थी।
नाके के दौरान टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बिलासपुर से पंजाब की तरफ जा रहे स्क्रैप से लदे दो ट्रकों को रोका और जांच में पाया कि संबंधित व्यापारी बिना बिल, ईवे बिल भरे ही स्क्रैप को हिमाचल से बाहर ले जाने की फिराक में थे लेकिन बिलासपुर की चेकिंग टीम ने इनके मनसूबों पर पानी फेर दिया और इन्हें जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत 1,51,200 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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इनसेट....
स्वारघाट में नाके के दौरान बिना बिल ईवे बिल स्क्रैप ले जा रहे दो ट्रकों को पकड़ा गया है जोकि स्क्रैप को अवैध रूप से प्रदेश से बाहरी राज्यों में ले जाने की फिराक में थे लेकिन विभागीय टीम ने उन्हें नाके के दौरान रोका और जांच के बाद जीएसटी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर 1,51,200 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
-मनोज डोगरा, उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग बिलासपुर
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जानकारी के अनुसार गुरुवार देर रात सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग बिलासपुर कमल ठाकुर की टीम ने आबकारी एवं कराधान विभाग के स्वारघाट स्थित बहुउद्देशीय पड़ताल नाके के समीप वाहनों की चेकिंग की जा रही थी।
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नाके के दौरान टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बिलासपुर से पंजाब की तरफ जा रहे स्क्रैप से लदे दो ट्रकों को रोका और जांच में पाया कि संबंधित व्यापारी बिना बिल, ईवे बिल भरे ही स्क्रैप को हिमाचल से बाहर ले जाने की फिराक में थे लेकिन बिलासपुर की चेकिंग टीम ने इनके मनसूबों पर पानी फेर दिया और इन्हें जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत 1,51,200 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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स्वारघाट में नाके के दौरान बिना बिल ईवे बिल स्क्रैप ले जा रहे दो ट्रकों को पकड़ा गया है जोकि स्क्रैप को अवैध रूप से प्रदेश से बाहरी राज्यों में ले जाने की फिराक में थे लेकिन विभागीय टीम ने उन्हें नाके के दौरान रोका और जांच के बाद जीएसटी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर 1,51,200 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
-मनोज डोगरा, उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग बिलासपुर