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घुमारवीं समेत जिलेभर में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक

Mon, 17 Feb 2020 11:03 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 17 Feb 2020 11:03 PM IST
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घुमारवीं में डीजे लगाने वालों के साथ बैठक में मौजूद डीएसपी। - फोटो : BILASPUR
घुमारवीं(बिलासपुर)। घुमारवीं क्षेत्र में विवाह और पार्टियों में रात के दस बजे के बाद डीजे व साउंड सिस्टम नहीं बजेगा। इसके लिए सोमवार को पुलिस विभाग द्वारा शहर में डीजे साउंड का काम करने वाले दुकानदारों को बुलाकर उन्हें हिदायत दी गई है। बताते चलें कि ‘अमर उजाला’ में खबर के प्रकाशित होने के बाद पुलिस और जिला प्रशासन जागा और आनन-फानन मे डीजे संचालकों को बुलाकर हिदायत दी।
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डीएसपी राजेंद्र कुमार जसवाल की अध्यक्षता में पुलिस थाना घुमारवीं में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें घुमारवीं शहर व आसपास क्षेत्र के जितने भी डीजे संचालक हैं उन्हें बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि विवाह और अन्य पार्टियों में डीजे साउंड को 10 बजे तक ही चलाया जाए ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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उन्होंने कहा कि कोई भी इसकी अवहेलना करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा नियम के अनुसार कार्रवाई डीजे संचालक के विरुद्ध की जाएगी।
डीएसपी ने कहा कि देर रात तक डीजे साउंड बजने के कारण स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों सहित अन्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जसवाल ने लोगों से भी आग्रह किया है कि वह दस बजे तक ही साउंड सिस्टम चलाएं। इस मौके पर आईपीएस अधिकारी सृष्टि पांडेय सहित डीजे संचालक मौजूद रहे है।
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