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अवैध कब्जों पर कार्रवाई के लिए उपायुक्त ने दिया शपथ पत्र
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बिलासपुर। शहर में अवैध कब्जा धारकों पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई की तैयारी में प्रशासन जुट गया है। इसी कड़ी में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में जिला प्रशासन ने अतिरिक्त स्टाफ की मांग की है। उपायुक्त बिलासपुर ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र भी दायर किया है। इस मामले में हाईकोर्ट अगली सुनवाई 22 अक्तूबर को करेगा।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश हाई कोर्ट ने बिलासपुर शहर से अवैध कब्जे हटाने के आदेश जारी किए हैं। इसी कड़ी में पिछले महीने हुई सुनवाई में कोर्ट ने तीन महीने का समय अवैध कब्जे हटाने के लिए दिया था जिसमें कोर्ट ने कहा कि पूरी कार्रवाई के संबंध में 1 अक्तूबर को हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर कर कोर्ट को अवगत करवाया जाए।
कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन की ओर से हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर किया गया है जिसमें प्रशासन ने अतिरिक्त स्टाफ की मांग की है। प्रशासन ने कोर्ट को अवगत करवाया है कि इस मामले में कार्रवाई के लिए प्रशासन को अतिरिक्त स्टाफ के रूप में एक नायब तहसीलदार, दो कानूनगो, चार पटवारी और 6 चेनमैन चाहिए ताकि पूरी कार्रवाई तय समय में पूरी हो सके। वहीं अब प्रशासन को 2 जनवरी 2020 को अवैध कब्जा धारकों पर पूरी कार्रवाई कर हाई कोर्ट को अवगत करवाना होगा। शहर में करीब 45 लोगों ने पीपी एक्ट की अवहेलना करते हुए सरकारी जमीन पर भवनों का निर्माण कर रखा है। उक्त भवनों को हटाने के लिए हाईकोर्ट ने प्रशासन को तीन महीने का समय दिया हुआ है।
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इनसेट...
करीब 345 कब्जों पर भी नहीं हुई है कोई कार्रवाई
उल्लेखनीय है कि भाखड़ा विस्थापितों में जिन लोगों ने 150 वर्ग मीटर से अधिक कब्जे कर रखें हैं उन पर भी अभी तक कोई कार्रवाई प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। जबकि पूर्व में हाई कोर्ट इन कब्जों को हटाने के आदेश दे चुका है। प्रशासन अभी तक नई पॉलिसी की आड़ में अभी कार्रवाई करने से अपने हाथ खींच रहा है।
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उल्लेखनीय है कि प्रदेश हाई कोर्ट ने बिलासपुर शहर से अवैध कब्जे हटाने के आदेश जारी किए हैं। इसी कड़ी में पिछले महीने हुई सुनवाई में कोर्ट ने तीन महीने का समय अवैध कब्जे हटाने के लिए दिया था जिसमें कोर्ट ने कहा कि पूरी कार्रवाई के संबंध में 1 अक्तूबर को हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर कर कोर्ट को अवगत करवाया जाए।
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कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन की ओर से हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर किया गया है जिसमें प्रशासन ने अतिरिक्त स्टाफ की मांग की है। प्रशासन ने कोर्ट को अवगत करवाया है कि इस मामले में कार्रवाई के लिए प्रशासन को अतिरिक्त स्टाफ के रूप में एक नायब तहसीलदार, दो कानूनगो, चार पटवारी और 6 चेनमैन चाहिए ताकि पूरी कार्रवाई तय समय में पूरी हो सके। वहीं अब प्रशासन को 2 जनवरी 2020 को अवैध कब्जा धारकों पर पूरी कार्रवाई कर हाई कोर्ट को अवगत करवाना होगा। शहर में करीब 45 लोगों ने पीपी एक्ट की अवहेलना करते हुए सरकारी जमीन पर भवनों का निर्माण कर रखा है। उक्त भवनों को हटाने के लिए हाईकोर्ट ने प्रशासन को तीन महीने का समय दिया हुआ है।
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करीब 345 कब्जों पर भी नहीं हुई है कोई कार्रवाई
उल्लेखनीय है कि भाखड़ा विस्थापितों में जिन लोगों ने 150 वर्ग मीटर से अधिक कब्जे कर रखें हैं उन पर भी अभी तक कोई कार्रवाई प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। जबकि पूर्व में हाई कोर्ट इन कब्जों को हटाने के आदेश दे चुका है। प्रशासन अभी तक नई पॉलिसी की आड़ में अभी कार्रवाई करने से अपने हाथ खींच रहा है।