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अवैध कब्जों के नियमितीकरण के लिए 31 अगस्त तक करें आवेदन

Tue, 16 Jul 2019 11:33 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 16 Jul 2019 11:33 PM IST
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बिलासपुर। उपायुक्त विनय धीमान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भाखड़ा बांध विस्थापितों द्वारा बिलासपुर शहर में किए गए अवैध कब्जों के नियमितीकरण के लिए 28 अक्तूबर 2013 को बनाई गई विशेष नीति में 28 जुलाई 2018 को कुछ आवश्यक संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों का लाभ समस्त हितधारकों को दिए जाने के लिए 31 अगस्त 2019 तक आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि निर्धारित की गई है।
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उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एलपीए नंबर 11 ऑफ 2005 में 19 अक्तूबर 2010 को पारित आदेशों की अनुपालना में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भाखड़ा बांध विस्थापितों द्वारा किए गए अवैध कब्जों के नियमितीकरण के संबंध में विशेष नीति बनाई गई थी जोकि 28 अक्तूबर 2013 को जारी की गई। इसे पुन: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 28 जुलाई 2018 को संशोधित किया गया था।
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उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या रैव (पीसी) ए (7) -1/2008-लूज 8 मार्च,2019 के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त नीति में किए गए संशोधनों के लाभ समस्त हित धारकों दिए जाने के उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन 31 अगस्त, 2019 तक लिए जाने हैं।
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उन्होंने बताया कि बिलासपुर शहर के मूल ओस्टी,अलाटी व उनके जायज वारसान जिनको भाखड़ा बांध विस्थापित होने के नाते प्लॉट आवंटित हुआ हो, लाभार्थियों व बाद क्रेता जिन्होंने बिलासपुर शहर में अवैध कब्जा निर्माण कर रखा है वे निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन पत्र 31 अगस्त 2019 से पूर्व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी बिलासपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
उन्होंने बताया कि निर्धारित अवधि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित प्रपत्र उपमंडलाधिकारी नागरिक सदर, तहसीलदार सदर व कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बिलासपुर, पटवार वृत्त मेन मार्केट व पटवार वृत्त डियारा बिलासपुर के कार्यालय में 31 अगस्त 2019 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त बिलासपुर शहर के मूल आस्टी,अलाटी व उनके जायज वारसान जिनको भाखड़ा बांध विस्थापित होने के नाते प्लॉट आवंटित हुआ हो और जिन्होंने पूर्व में आवेदन कर रखा था उन्हें पुन: आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
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