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भुक्की के साथ पकड़े दोषी को एक साल कैद

Thu, 07 Jan 2021 07:23 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 07 Jan 2021 07:23 PM IST
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Convicted with narcotics imprisoned for one year
भगेड़ (बिलासपुर)। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश घुमारवीं अमन सूद की अदालत ने एनडीपीएस के मामले में गिरफ्तार रामलाल को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि 21 जुलाई 2014 को पुलिस की एक टीम सवाहण सड़क पर गश्त पर थी। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को 3 किलो 910 ग्राम भुक्की के साथ गिरफ्तार किया। इस मामले में स्वारघाट थाना ने एनडीपीएस की धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। इस मामले की छानबीन सब इंस्पेक्टर लखबीर सिंह ने की।
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राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। इस मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी व्यवस्था दी है कि यदि दोषी जुर्माने की राशि अदा नहीं करेगा तो उस सूरत में उसे 6 महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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