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18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे न चलाएं वाहन : आरटीओ

Wed, 29 Jan 2025 11:20 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Updated Wed, 29 Jan 2025 11:20 PM IST
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Children under 18 years of age should not drive: RTO
-बरठीं स्कूल में आयोजित हुआ सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम
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संवाद न्यूज एजेंसी
बरठीं (बिलासपुर)। सड़क सुरक्षा माह के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरठीं में परिवहन विभाग की ओर से जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आरटीओ राजेश कुमार कौशल ने बच्चों का मार्गदर्शन किया और उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी।

आरटीओ ने युवाओं की सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती हुई मृत्यु दर को चिंता का विषय बताया। उन्होंने सड़क पर अनुशासन को प्राथमिकता देने की बात पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कहा कि हर चार मिनट में सड़क पर एक मौत हो रही है। देश में एक वर्ष के भीतर डेढ़ लाख से ज्यादा मौतें सड़क पर दुर्घटना में हो जाती हैं, जो समूचे विश्व का 13 प्रतिशत है। उन्होंने बच्चों से सड़कों पर अपना रक्त न बहाएं। कहा कि नियमानुसार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सड़क पर वाहन नहीं चलाना चाहिए। अगर इस तरह से कोई पकड़ा जाता है तो उसके लिए 25 हजार जुर्माना या फिर अभिभावकों को छह माह की सजा का प्रावधान है। उन्होंने बच्चों को सचेत करते हुए समझाया कि जो चालीस से पचास हजार रुपया आप बाइक या स्कूटी खरीदने के लिए खर्च करते हो उसे पैसे का सदुपयोग पढ़ाई के लिए करें तो बेहतर होगा। इस मौके पर प्रधानाचार्य ओपी कपिल, सड़क सुरक्षा क्लब के प्रभारी देव कृष्ण नड्डा, सुरेंद्र सिंह, संजय कुमार सहित मौजूद रहे।
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