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Chhattisgarh High Court: आईएएस अनिल टुटेजा और यश टुटेजा को राहत, अगली सुनवाई आठ मई को होगी
Thu, 25 Apr 2024 11:14 PM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
Published by: अनुज कुमार
Updated Thu, 25 Apr 2024 11:14 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक आईएएस अनिल टुटेजा और यश टुटेजा को बड़ी राहत दी है। अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की ठोस कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
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बिलासपुर हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आईएएस अनिल टुटेजा और यश टुटेजा के विरुद्ध आगामी सुनवाई तक किसी भी प्रकार की प्रतिकूल कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई आठ मई को निर्धारित की गई है।
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अनिल टुटेजा और बेटे यश टुटेजा के खिलाफ 17 जनवरी 2024 को एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की थी। इसके खिलाफ दोनों याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल पिटीशन लगाई। सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद एक अप्रैल को याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल कार्रवाई करने पर आगामी आदेश तक रोक लगाई थी।
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इस मामले में जांच पर रोक के लिये डिवीजन बेंच में अपील की गई। गुरुवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डीबी में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने स्थगन देने से इनकार करते हुए कहा कि 71 व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 12 और भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत अपराध दर्ज हुआ था।
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वर्तमान एफआईआर अलग-अलग अपराध से संबंधित है। इसलिए, शीर्ष न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं को दी गई राहत तत्काल मामले में लागू नहीं होगी। सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश देते हुए डीबी ने अगली सुनवाई आठ मई को रखी है।