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समारोह से पहले एसडीएम को देनी होगी सूचना

Wed, 19 Jan 2022 11:45 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 19 Jan 2022 11:45 PM IST
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cermony information must
बिलासपुर। उपायुक्त एवं अध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पंकज राय ने आदेश जारी करते हुए बताया कि जिले में सभी सामाजिक, धार्मिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक और शादियों व अंत्येष्टि पर 50 प्रतिशत क्षमता तक या अधिकतम 100 व्यक्तियों को इनडोर जो भी कम हो और बाहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत क्षमता तक या अधिकतम 300 व्यक्तियों की अनुमति होगी।
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उन्होंने बताया कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक सभाओं की पूर्व सूचना संबंधित एसडीएम को दी जाने अनिवार्य है। अन्य अतिरिक्त शर्तें भी संबंधित एसडीएम की ओर से आयोजकों पर मौजूदा कोविड स्थिति को देखते हुए लगाई जाएंगी। इन सभाओं के दौरान कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे इन सभाओं के दौरान कोविड-19 के उचित व्यवहार की सक्रिय और सख्त निगरानी सुनिश्चित करें। इन आदेशों की अवहेलना करने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश 24 जनवरी की सुबह 6 बजे तक तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।
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