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चुनाव खर्च की जानकारी न देने वाले उम्मीदवारों को को अगले चुनाव के लिए होंगे आयोग्य घोषित
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बिलासपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त पंकज रॉय ने कहा कि जिला परिषद के सदस्य पद के लिए वर्ष 2020-2021 के सामान्य निर्वाचन के दौरान जिले में कुल 68 उम्मीदवारों की ओर से चुनाव लड़ा गया।
इन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 121क और 121ख तथा हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 92 के अनुसार चुनाव में किए गए खर्च की जानकारी एक माह के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त के कार्यालय में भीतर दी जानी थी, लेकिन 50 उम्मीदवारों ने ही अब तक खर्च का ब्योरा दिया है। शेष 18 उम्मीदवारों से चुनाव खर्च की जानकारी आपेक्षित है। उन्होंने बताया कि इस बाबत कार्यालय की ओर से तीन नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें चुना
व खर्च देने की अंतिम समय अवधि 31 मई 2022 तय की गई है। उन्होंने बताया कि इसके उपरांत राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिन उम्मीदवारों की ओर से अपने चुनाव खर्च की जानकारी नहीं दी जाती तो उन्हें नियमानुसार पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी चुनाव में किसी पद पर चुनाव लड़ने के लिए आयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
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इन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 121क और 121ख तथा हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 92 के अनुसार चुनाव में किए गए खर्च की जानकारी एक माह के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त के कार्यालय में भीतर दी जानी थी, लेकिन 50 उम्मीदवारों ने ही अब तक खर्च का ब्योरा दिया है। शेष 18 उम्मीदवारों से चुनाव खर्च की जानकारी आपेक्षित है। उन्होंने बताया कि इस बाबत कार्यालय की ओर से तीन नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें चुना
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व खर्च देने की अंतिम समय अवधि 31 मई 2022 तय की गई है। उन्होंने बताया कि इसके उपरांत राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिन उम्मीदवारों की ओर से अपने चुनाव खर्च की जानकारी नहीं दी जाती तो उन्हें नियमानुसार पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी चुनाव में किसी पद पर चुनाव लड़ने के लिए आयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
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