फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Advocate injured in collision with corporation bus will get compensation of Rs 16.21 lakh

Bilaspur News: निगम की बस की टक्कर से घायल अधिवक्ता को मिलेगा 16.21 लाख मुआवजा

Mon, 10 Nov 2025 11:13 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 10 Nov 2025 11:13 PM IST
विज्ञापन
Advocate injured in collision with corporation bus will get compensation of Rs 16.21 lakh
अदालत से-
विज्ञापन


मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण घुमारवीं ने सुनाया फैसला
बस चालक को दोषी ठहराया, एचआरटीसी को राशि देने के आदेश

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण घुमारवीं ने एचआरटीसी बस की टक्कर से घायल हुए अधिवक्ता को 16 लाख 21 हजार 858 रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।

न्यायाधिकरण के अध्यक्ष ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने बस चालक को दोषी ठहराते हुए एचआरटीसी को यह राशि साढ़े प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के निर्देश दिए। मामले के अनुसार तीन अप्रैल 2018 को गांव गतवाड़ में एचआरटीसी बस ने सामने से आ रहे अधिवक्ता की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में अधिवक्ता को गंभीर चोटें आई थीं और उनके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया था। उन्होंने बताया कि वे पेशे से अधिवक्ता हैं और दुर्घटना के बाद लंबे समय तक काम करने में असमर्थ रहे। उनका इलाज बिलासपुर, हमीरपुर और टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा में चला। एचआरटीसी और बस चालक ने अदालत में कहा कि दुर्घटना अधिवक्ता की अपनी लापरवाही से हुई थी, लेकिन न्यायालय ने सबूतों के आधार पर चालक को दोषी ठहराया। अधिवक्ता को चिकित्सकीय जांच में 46 फीसदी स्थायी विकलांगता पाई गई। न्यायालय ने उनकी मासिक आय 15 हजार रुपये मानते हुए मुआवजा राशि निर्धारित की। न्यायालय ने आदेश दिया कि एचआरटीसी मुआवजा राशि ब्याज सहित याचिका दाखिल करने की तिथि 21 नवंबर 2019 से भुगतान तक अदा करे। किसी भी अंतरिम मुआवजे को अंतिम राशि से समायोजित किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed