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Bilaspur News: 14.72 ग्राम चिट्टा बरामदगी मामले में आरोपी को जमानत

Thu, 15 Oct 2026 01:11 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Updated Thu, 15 Oct 2026 01:11 AM IST
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Accused granted bail in case involving seizure of 14.72 grams of 'Chitta'
एनडीपीएस के अन्य मामले लंबित होने के बावजूद अदालत ने दी राहत
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। पट्टा में फोरलेन पर टनल नंबर तीन के पास एचआरटीसी बस से 14.72 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश-द्वितीय की अदालत ने जांच पूरी होने और आरोपी से आगे किसी बरामदगी की जरूरत नहीं होने सहित अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया।
मामला पांच अगस्त 2026 का है। पुलिस टीम टनल नंबर तीन के पास नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी। इस दौरान हरिद्वार-चंडीगढ़-मनाली रूट की एचआरटीसी बस को रोका गया। पुलिस के अनुसार, सीट नंबर 42 के पास बैठे आरोपी के बैग की तलाशी लेने पर कपड़ों के बीच रखे लोअर की जेब से पारदर्शी पॉलीथिन मिली। इसमें चिपचिपा पदार्थ था, जिसके चिट्टा होने का संदेह था। पॉलीथिन सहित इसका वजन 14.72 ग्राम पाया गया। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया।
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जमानत याचिका में आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए झूठे मामले में फंसाने की दलील दी। उसने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत अन्य मामले भी लंबित हैं। अभियोजन ने उसके दोबारा अपराध करने और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जताई।
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अदालत ने कहा कि बरामदगी की मात्रा पांच ग्राम की छोटी मात्रा से अधिक, लेकिन 250 ग्राम की व्यावसायिक मात्रा से कम है। इसलिए इस मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की जमानत संबंधी दोहरी शर्तें लागू नहीं होतीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि अन्य मामले लंबित होना अपने आप में मौजूदा मामले में दोष सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है।


आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर जमानत दी गई है। शर्तों के तहत उसे देश छोड़ने से पहले अदालत की अनुमति लेनी होगी। साथ ही, वह इसी तरह का अपराध नहीं करेगा और गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा।
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