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Bilaspur News: 13.9 ग्राम चिट्टे के मामले में आरोपी को मिली जमानत

Fri, 19 Jun 2026 11:47 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Updated Fri, 19 Jun 2026 11:47 PM IST
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Accused granted bail in case involving 13.9 grams of 'Chitta'
विशेष न्यायाधीश बिलासपुर की अदालत ने सुनाया आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। पुलिस थाना तलाई में दर्ज चिट्टा तस्करी के मामले में गिरफ्तार आरोपी को विशेष न्यायाधीश-II बिलासपुर की अदालत ने जमानत दे दी है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था और वह 20 मई 2026 से न्यायिक हिरासत में था।
अभियोजन के अनुसार 20 मई 2026 को तलाई पुलिस को व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना मिली थी कि सफेद रंग की एक कार में सवार दो व्यक्ति कीरतपुर की ओर से चिट्टा लेकर आए हैं और बाघछाल पुल के समीप मौजूद हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार के स्टीरियो बॉक्स से 13.9 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई थी। इसके बाद पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी से अब किसी प्रकार की बरामदगी शेष नहीं है। वहीं राज्य की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी के रिहा होने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि बरामद चिट्टा व्यावसायिक (कमर्शियल) मात्रा नहीं बल्कि इंटरमीडिएट मात्रा की श्रेणी में आता है। साथ ही आरोपी के खिलाफ कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने नहीं आया है और वह प्रथम अपराधी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। ट्रायल पूरा होने में पर्याप्त समय लग सकता है। ऐसे में केवल आरोपों के आधार पर जमानत से वंचित रखना उचित नहीं होगा।
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अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही शर्त लगाई गई है कि आरोपी बिना न्यायालय की अनुमति देश नहीं छोड़ेगा, किसी भी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा और जमानत अवधि के दौरान किसी समान अपराध में संलिप्त नहीं होगा। विशेष न्यायाधीश नविश भारद्वाज ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है तो पुलिस जमानत निरस्त करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि जमानत आदेश में की गई टिप्पणियां केवल जमानत याचिका के निस्तारण तक सीमित हैं और मामले के अंतिम निर्णय को प्रभावित नहीं करेंगी।
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