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Bilaspur News: 51.32 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े आरोपी को जमानत

Sat, 17 Oct 2026 12:34 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:34 AM IST
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Accused caught with 51.32 grams of 'chitta' (synthetic drug) granted bail
एक लाख रुपये के मुचलके और दो जमानतदारों की शर्त पर मिली राहत
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। बस में 51.32 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े गए पंजाब के तरनतारन निवासी आरोपी को विशेष न्यायाधीश घुमारवीं की अदालत ने जमानत दे दी है। आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने होंगे।
पुलिस के अनुसार, छह सितंबर 2026 को बलोह फोरलेन पर मल्यावर संपर्क मार्ग के पास नाकाबंदी के दौरान वोल्वो बस की जांच की गई थी। सीट नंबर पांच पर बैठे आरोपी के पास से 51.32 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। इस मामले में घुमारवीं थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत केस दर्ज किया गया था।
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अदालत ने माना कि बरामदगी मध्यवर्ती मात्रा की है और आरोपी की हिरासत में पूछताछ जरूरी नहीं है। जमानत देते हुए आरोपी को हर सुनवाई पर अदालत में पेश होने, गवाहों को प्रभावित नहीं करने और चालान पेश होने तक हर महीने की पांच तारीख को घुमारवीं थाना में हाजिरी लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
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