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जिले में पेंशन योजना में 380 मजदूरों ने किया पंजीकरण80 मजदूरों ने किया पंजीकरण
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अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। उपायुक्त विवेक भाटिया ने कहा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की ओर से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन योजना का शुभारंभ 5 मार्च को किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत पात्र मजदूरों का पंजीकरण 15 फरवरी से जिला भर में लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से होना आरंभ कर दिया गया था। बताया कि जिला बिलासपुर में अब तक लगभग 380 पात्र मजदूर इस योजना के अंतर्गत दर्ज किए जा चुके हैं।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु समूह के घर में काम करने वाले, स्ट्रीट वैंडर, मिड-डे मील, आंगनबाड़ी मजदूर, आशा मजदूर, सिर पर बोझा ढोने वाले, चर्मकार, कचरा उठाने वाले, धोबी, दर्जी, टैक्सी चालक, ट्रक चालक, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खेतीहर मजदूर, हथकरघा मजदूर, चमड़ा मजदूर, ऑडियो विडियो मजदूर, निर्माण कार्यों में लगे मजदूर तथा इसी तरह के अन्य व्यवसायों में लगे मजदूर इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
उपायुक्त ने बताया कि जिनकी मासिक आय 15 हजार या उससे कम हो तथा ईपीएफ, ईएसआई, एनपीएस के दायरे में न आते हों और इनकम टैक्स न देते हों वे सभी पात्र हैं। इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए लाभार्थी को आयु के हिसाब से 55 रुपये से 200 रुपये तक योगदान देना होगा तथा पंजीकरण के बाद 60 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह आयु के हिसाब से इतनी ही राशि योगदान के रूप में देनी होगी। मजदूर पेंशन फंड में मजदूर द्वारा दी गई राशि के बराबर राशि भारत सरकार जमा करेगी। उन्होंने बताया कि यदि पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवनसाथी को कुल पेंशन राशि का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा।
बिलासपुर। उपायुक्त विवेक भाटिया ने कहा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की ओर से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन योजना का शुभारंभ 5 मार्च को किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत पात्र मजदूरों का पंजीकरण 15 फरवरी से जिला भर में लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से होना आरंभ कर दिया गया था। बताया कि जिला बिलासपुर में अब तक लगभग 380 पात्र मजदूर इस योजना के अंतर्गत दर्ज किए जा चुके हैं।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु समूह के घर में काम करने वाले, स्ट्रीट वैंडर, मिड-डे मील, आंगनबाड़ी मजदूर, आशा मजदूर, सिर पर बोझा ढोने वाले, चर्मकार, कचरा उठाने वाले, धोबी, दर्जी, टैक्सी चालक, ट्रक चालक, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खेतीहर मजदूर, हथकरघा मजदूर, चमड़ा मजदूर, ऑडियो विडियो मजदूर, निर्माण कार्यों में लगे मजदूर तथा इसी तरह के अन्य व्यवसायों में लगे मजदूर इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
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उपायुक्त ने बताया कि जिनकी मासिक आय 15 हजार या उससे कम हो तथा ईपीएफ, ईएसआई, एनपीएस के दायरे में न आते हों और इनकम टैक्स न देते हों वे सभी पात्र हैं। इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए लाभार्थी को आयु के हिसाब से 55 रुपये से 200 रुपये तक योगदान देना होगा तथा पंजीकरण के बाद 60 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह आयु के हिसाब से इतनी ही राशि योगदान के रूप में देनी होगी। मजदूर पेंशन फंड में मजदूर द्वारा दी गई राशि के बराबर राशि भारत सरकार जमा करेगी। उन्होंने बताया कि यदि पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवनसाथी को कुल पेंशन राशि का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा।
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