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टाटा मोटर्स गाड़ी रिप्लेस कर दे उपभोक्ता को नई गाड़ी
Updated Thu, 06 Dec 2018 11:09 PM IST
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टाटा मोटर्स उपभोक्ता को रिप्लेस कर दे नई गाड़ी
जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला
गाड़ी न देने पर आठ लाख की राशि नौ प्रतिशत ब्याज सहित देने के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
घुमारवीं (बिलासपुर)।
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार व सदस्य पीके नड्डा, मनोरमा ठाकुर ने एक शिकायत का निपटारा करते हुए टाटा मोटर्स को गाड़ी रिप्लेस करके नई गाड़ी देने के आदेश जारी किए हैं। गाड़ी रिप्लेस न करने की सूरत में 8 लाख 30 हजार रुपये की राशि नौ प्रतिशत ब्याज की दर से देने का फैसला भी सुनाया है।
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता चंद्रशेखर शर्मा के अनुसार भाग सिंह पुत्र गर्जा राम निवासी बछड़ी ने बताया कि 12 अगस्त 2012 की टाटा मोटर्स लुनापानी जिला मंडी से टाटा सफारी गाड़ी खरीदी थी और उस समय 2 साल की वारंटी कंपनी ने दी थी। परंतु थोड़े समय उपरांत ही इस गाड़ी ने बहुत ज्यादा डीजल की खपत करना शुरू कर दिया और निर्धारित माइलेज से कम माइलेज आती रही। जिस पर कंपनी को शिकायत की गई। कंपनी को शिकायत पर गाड़ी की रिपेयर की गई परंतु फिर भी माइलेज में कोई सुधार नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने कई बार गाड़ी को कंपनी के पास दिखाया पर काफी समय तक गाड़ी कंपनी के पास भी रही। गाड़ी के पार्ट बदलने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद भाग सिंह ने 5 अगस्त 2014 को गाड़ी कंपनी के पास छोड़ दी। भाग सिंह ने कंपनी पर आरोप लगाया था कि उसे खराब गाड़ी दे दी है। भाग सिंह ने इस पर उपभोक्ता फोरम में 16-10-2014 को शिकयत दायर कर दी। फोरम ने शिकायत को सही मानते हुए व सारे तथ्य साबित होने पर टाटा मोर्ट्स को आदेश दिए कि वह भाग सिंह को 30 दिनों के भीतर नई गाड़ी दे और नई गाड़ी न रिप्लेस करने की सूरत में 8 लाख 30 हजार रुपये शिकायतकर्ता को दे और साथ में 10 हजार का मुआवजा व 5 हजार रुपये शिकायत का खर्चा देने के आदेश जारी किए हैं।
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जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला
गाड़ी न देने पर आठ लाख की राशि नौ प्रतिशत ब्याज सहित देने के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
घुमारवीं (बिलासपुर)।
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार व सदस्य पीके नड्डा, मनोरमा ठाकुर ने एक शिकायत का निपटारा करते हुए टाटा मोटर्स को गाड़ी रिप्लेस करके नई गाड़ी देने के आदेश जारी किए हैं। गाड़ी रिप्लेस न करने की सूरत में 8 लाख 30 हजार रुपये की राशि नौ प्रतिशत ब्याज की दर से देने का फैसला भी सुनाया है।
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता चंद्रशेखर शर्मा के अनुसार भाग सिंह पुत्र गर्जा राम निवासी बछड़ी ने बताया कि 12 अगस्त 2012 की टाटा मोटर्स लुनापानी जिला मंडी से टाटा सफारी गाड़ी खरीदी थी और उस समय 2 साल की वारंटी कंपनी ने दी थी। परंतु थोड़े समय उपरांत ही इस गाड़ी ने बहुत ज्यादा डीजल की खपत करना शुरू कर दिया और निर्धारित माइलेज से कम माइलेज आती रही। जिस पर कंपनी को शिकायत की गई। कंपनी को शिकायत पर गाड़ी की रिपेयर की गई परंतु फिर भी माइलेज में कोई सुधार नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने कई बार गाड़ी को कंपनी के पास दिखाया पर काफी समय तक गाड़ी कंपनी के पास भी रही। गाड़ी के पार्ट बदलने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद भाग सिंह ने 5 अगस्त 2014 को गाड़ी कंपनी के पास छोड़ दी। भाग सिंह ने कंपनी पर आरोप लगाया था कि उसे खराब गाड़ी दे दी है। भाग सिंह ने इस पर उपभोक्ता फोरम में 16-10-2014 को शिकयत दायर कर दी। फोरम ने शिकायत को सही मानते हुए व सारे तथ्य साबित होने पर टाटा मोर्ट्स को आदेश दिए कि वह भाग सिंह को 30 दिनों के भीतर नई गाड़ी दे और नई गाड़ी न रिप्लेस करने की सूरत में 8 लाख 30 हजार रुपये शिकायतकर्ता को दे और साथ में 10 हजार का मुआवजा व 5 हजार रुपये शिकायत का खर्चा देने के आदेश जारी किए हैं।
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