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बिलासपुर में नेशनल हाईवे से हटेंगे 43 शराब के ठेके

Sun, 05 Mar 2017 11:41 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, बिलासपुर।
ब्यूरो/ अमर उजाला, बिलासपुर। Updated Sun, 05 Mar 2017 11:41 PM IST
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43 wine shop closes in national highway.
wine shop - फोटो : demo pic

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद आबकारी एवं कराधान विभाग ने बिलासपुर में नेशनल हाइवे के किनारे खुले शराब के ठेकों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिलासपुर में आबकारी विभाग ने 43 ऐसे शराब के ठेकों को चिन्हित किया है।

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इन सभी ठेकों की सूची तैयार कर विभाग ने आला अधिकारियों के पास शिमला भेज दी है। आबकारी विभाग के अनुसार जल्द ही इन शराब के ठेकों को यहां से हटाने की मुहिम शुरू कर दी जाएगी।
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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रदेश सरकारों को आदेश जारी किए थे, कि एनएच किनारे के शराब के ठेकों को 31 मार्च से पहले हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वाहनों में सफर करने वाले इन ठेकों से शराब खरीद कर शराब का सेवन करते हैं।
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इस कारण शराब के नशे में वाहन चलाने के कारण हादसे होते हैं। इसे नेशनल हाईवे में होने वाले हादसों की प्रमुख वजह माना गया था। इसको देखते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने देश भर में नेशनल हाईवे के किनारे स्थापित शराब के ठेकों को हटाने के आदेश दिए थे। इसके बाद ही जिला के आबकारी विभाग ने एनएच किनारे के शराब के ठेकों को चिन्हित किया है।

प्रदेश सरकार के राजस्व में 50 प्रतिशत होगी कटौती : विभागीय सूत्रों की माने तो इससे सीधे तौर पर प्रदेश सरकार के राजस्व में 50 प्रतिशत की कटौती हो जाएगी। वहीं शराब के ठेके बंद होने से शराब की कालाबाजारी को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे आपराधिक मामले भी बढ़ेंगे।

इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा शराब के ठेके : बिलासपुर में गरा मोड़ से लेकर सलापड़ पुल, भराड़ी से नम्होल के बीच नेशनल हाईवे में छोटे-बड़े मिलाकर कुल 43 ठेके हैं। इनकी लिस्ट आबकारी विभाग ने तैयार कर ली है। एनएच किनारे खुले शराब के ठेकों को विभाग द्वारा दूसरी जगह स्थानांतरित करना बड़ी चुनौती है। विभाग के पास ऐसी कोई भी जगह नहीं है, जहां पर इन ठेकों को दोबारा से खोला जाए। ऐसे में टैक्स के रूप में सरकार को होने वाली आमदनी में भी सीधे 50 फीसदी की गिरावट आ जाएगी।


सहायक आयुक्त आबकारी एवं काराधान विभाग शक्ति चंद पटियाल ने बताया कि बिलासपुर में 43 ऐसे ठेके हैं, जो एनएच किनारे खुले हुए हैं। सर्वोच्च अदालत के आदेशों के अनुसार सभी ठेकों को 31 मार्च तक बंद किया जाना है। इनकी सूची तैयार कर आला अधिकारियों पास भेज दी गई है। जल्द ठेकों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
    

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