फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   बिलासपुर में शिमला की तर्ज पर वसूल होगा गृहकर

बिलासपुर में शिमला की तर्ज पर वसूल होगा गृहकर

Wed, 17 Jan 2018 10:43 PM IST
Updated Wed, 17 Jan 2018 10:43 PM IST
विज्ञापन
बिलासपुर में शिमला की तर्ज पर वसूल होगा गृहकर
बिलासपुर। जिला में गृहकर वसूली को लेकर लगभग रास्ता साफ हो गया है। हालांकि कुछ एक लोगों ने इसका विरोध किया है। लेकिन, विरोध करने वाले लोगों की संख्या न के बराबर है। नप शिमला की तर्ज पर बिलासपुर शहर में गृहकर की वसूली करेगा। इसके लिए पूरा खाका शिमला से भी मंगवा लिया गया है।
विज्ञापन

गौर रहे कि बिलासपुर में लोगों से गृहकर वसूली न करने पर सरकार ने बिलासपुर नगर परिषद को भंग करने तक की बात कर दी थी। इसके बाद नगर परिषद बिलासपुर गृहकर वसूली के लिए आगामी कार्रवाई करते हुए दिल्ली की कंपनी से सर्वे करवा रही है।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार नगर परिषद बिलासपुर शिमला की तर्ज पर गृहकर वसूल करेगी। बिलासपुर में वर्तमान में 11 सेक्टर हैं। सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो हर वार्ड में गृहकर वसूली की अलग-अलग दर होगी। जमीन की कीमत और उस पर भवन निर्माण पर कितनी राशि खर्च हुई है, उसके हिसाब से गृहकर वसूली की जाएगी। नप से जुड़े सूत्रों की मानें तो नगर परिषद कुल आय का 7.5 फीसदी साल का गृह कर के रूप में वसूल करेगी। इसके लिए दिल्ली की कंपनी ने शहर के सभी वार्डों का सर्वे भी पूरा कर लिया है। हालांकि 40 परिवार इसका विरोध कर रहे थे। जिन्हें नप की ओर से नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अगर फिर भी लोगों ने सर्वे के लिए सहयोग नहीं किया तो नप सर्वे के लिए आगामी कार्रवाई अमल में लाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

उधर, नप के कार्यकारी अधिकारी केआर ठाकुर का कहना है कि सर्वे का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। गृहकर के लिए दर तय की जा रही है।

ऐसे होगी गृहकर वसूली
जानकारी के अनुसार गृहकर वसूली के लिए सर्वे में जमीन की कुल वैल्यू और उसमें निर्माण कार्य पर जो राशि खर्च हुई है उसके आधार पर गृहकर तय किया जाएगा। कुल संपत्ति का 7.5 फीसदी गृहकर लगाने की नप तैयारी कर रहा है।


लीज पर मिली जमीन पर ऐसे लगेगा गृहकर
शहर के कुछ लोगों का कहना है कि वे विस्थापित हैं जमीन लीज पर है। इसलिए गृहकर का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन एक सरकारी अधिकारी की मानें तो लीज पर मिली जमीन पर भी गृहकर देना पड़ता है। इसके लिए जमीन की वैल्यू नहीं जोड़ी जाती है। ऐसे मामलों में केवल भवन की वैल्यू पर गृहकर वसूल किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed