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विक्रेता को मोबाइल की कीमत सहित ब्याज देने के आदेश

Wed, 28 Mar 2018 09:44 PM IST
Updated Wed, 28 Mar 2018 09:44 PM IST
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विक्रेता को मोबाइल की कीमत सहित ब्याज देने के आदेश
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अमर उजाला ब्यूरो

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बिलासपुर।
उपभोक्ता फोरम ने शहर की जाने मानी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान को उपभोक्ता की शिकायत पर 22,500 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। ब्याज राशि 4000 हजार रुपये बनी है जो दुकान मालिक को अदा करनी होगी।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने बताया कि 2014 में राज वर्मा ने विन्नी इलेक्ट्रॉनिक्स से 22,500 रुपए का मोबाइल खरीदा था। मोबाइल खरीदने के कुछ समय बाद ही ये खराब हो गया। इस कारण राज वर्मा ने विन्नी इलेक्ट्रॉनिक्स को इसे रिपेयर के लिए दे दिया। कुछ समय बाद मोबाइल ठीक हो कर तो आ गया। लेकिन एक महीना इस्तेमाल करने के बाद मोबाइल दोबारा खराब हो गया। इसे राज वर्मा ने दोबारा रिपेयर के लिए दे दिया।
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मोबाइल रिपेयर होने के बाद दुकान मालिक ने राज वर्मा से रिपेयर के पैसे मांगे। मोबाइल अभी वारंटी में था तो उसकी रिपेयर फ्री होनी थी। इस पर राज वर्मा ने पैसे देने से इंकार कर दिया। इसके साथ ही राज वर्मा ने विन्नी और सैमसंग कंपनी पर केस दायर कर दिया। अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने बताया कि फोरम ने राज वर्मा के हक में फैसला सुनाया गया। इसमें विन्नी इलेक्ट्रॉनिक्स को 22,500 रुपये के अतिरिक्त 9 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा।

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