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31 मार्च तक गृहकर जमा करवाओ, दस फीसदी की छूट पाओ
Updated Wed, 14 Mar 2018 10:58 PM IST
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- फोटो : DEMO Pics
शाहतलाई (बिलासपुर)। नगर पंचायत तलाई ने लोगों के पास फंसे करीब 25 लाख रुपये के गृहकर को वसूलने के लिए कवायद शुरू कर दी है। नगर पंचायत ने गृह कर दाताओं को छुट देते हुए कहा कि जो भी 31 मार्च से पहले अपने गृह कर की अदायगी करेगा उसे दस फीसदी की छूट दी जाएगी। यह छूट बकाया गृहकर राशि पर न होकर चालू वित्त वर्ष के गृहकर राशि पर ही होगी।
नगर पंचायत वर्तमान में उपभोक्ताओं से 12.5 फीसदी गृहकर वसूल करती है। स्थानीय बाशिंदों ने करीब 25 लाख राशि पर कुड़ली मार के रखी हुई है। इससे नगर पंचायत को विकास कार्यों के लिए प्रदेश सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी को लेकर नगर पंचायत तलाई ने निर्णय लिया है कि गृृह कर पर दस फीसदी छूट पर लोग अपना गृहकर दें। ऐसे में लोगों को लुभाने की नप तलाई की यह अच्छी सोच है, लेकिन इसमें साफ कहा गया है की छूट मात्र चालू वित्त वर्ष के गृहकर की राशि पर ही मिलेगी, न की बकाया राशि पर।
उधर नगर पंचायत अध्यक्ष बलदेव सिंह स्याल ने बताया कि लोगों को छूट देकर अधिक से अधिक गृह कर वसूल कर विकास कार्यों को गति प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि शहरी विकास विभाग और स्थानीय विधायक जीत राम कटवाल के समक्ष बकाया गृहकर राशि पर लोगों को छूट दिलाने के लिए विधानसभा और विभाग के समक्ष इस मुद्दे को उठा कर लोगों को लाभ पहुचाएं। 31 मार्च तक जो अपना गृहकर जमा करवाएंगे उसे ही यह छूट दी जाएगी।
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नगर पंचायत वर्तमान में उपभोक्ताओं से 12.5 फीसदी गृहकर वसूल करती है। स्थानीय बाशिंदों ने करीब 25 लाख राशि पर कुड़ली मार के रखी हुई है। इससे नगर पंचायत को विकास कार्यों के लिए प्रदेश सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी को लेकर नगर पंचायत तलाई ने निर्णय लिया है कि गृृह कर पर दस फीसदी छूट पर लोग अपना गृहकर दें। ऐसे में लोगों को लुभाने की नप तलाई की यह अच्छी सोच है, लेकिन इसमें साफ कहा गया है की छूट मात्र चालू वित्त वर्ष के गृहकर की राशि पर ही मिलेगी, न की बकाया राशि पर।
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उधर नगर पंचायत अध्यक्ष बलदेव सिंह स्याल ने बताया कि लोगों को छूट देकर अधिक से अधिक गृह कर वसूल कर विकास कार्यों को गति प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि शहरी विकास विभाग और स्थानीय विधायक जीत राम कटवाल के समक्ष बकाया गृहकर राशि पर लोगों को छूट दिलाने के लिए विधानसभा और विभाग के समक्ष इस मुद्दे को उठा कर लोगों को लाभ पहुचाएं। 31 मार्च तक जो अपना गृहकर जमा करवाएंगे उसे ही यह छूट दी जाएगी।
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