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घुमारवीं कॉलेज में जांच व जागरूकता शिविर आयोजित
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अमर उजाला ब्यूरो
घुमारवीं (बिलासपुर)। राजकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय घुमारवीं में नि:शुल्क जांच शिविर व नशा निवारण को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में खंड चिकित्सा अधिकारी घुमारवीं डॉ. एके सिंह ने कॉलेज के युवाओं को नशे के प्रयोग करने से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया।
उन्होंने बताया कि आज के युवा ज्यादातर नशे की चपेट में आ रहे हैं, चाहे वह तंबाकू का नशा हो, गुटका, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, शराब, भांग, दवाइयां या फिर इंजेक्शन के माध्यम से नशा करते हों। बहुत से युवा इसके आदि हो गए हैं जो शरीर के लिए घातक है। इस नशे से शरीर में बहुत सी बीमारियां लग रही हैं जैसे कि मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, लिवर का कैंसर, ह्रदय रोग होने की अधिक संभावना होती है। वर्ष 2003 में कोटपा एक्ट के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान है तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सिगरेट व तंबाकू बेचना कानूनी अपराध है। इसके लिए जुर्माना व सजा का प्रावधान है। किसी भी शिक्षण संस्थान की 100 गज क्षेत्र में सिगरेट व तंबाकू बिक्री निषेध है।
इस अवसर पर खंड स्वास्थ्य शिक्षक घुमारवीं सुरेश चंदेल, कॉलेज के उपप्राचार्य डॉ. आरडी शर्मा, कुलदीप ठाकुर, प्रो. श्याम कुमार धीमान, अमित कुमार, यशपाल चोपड़ा उपस्थित रहे।
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घुमारवीं (बिलासपुर)। राजकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय घुमारवीं में नि:शुल्क जांच शिविर व नशा निवारण को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में खंड चिकित्सा अधिकारी घुमारवीं डॉ. एके सिंह ने कॉलेज के युवाओं को नशे के प्रयोग करने से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया।
उन्होंने बताया कि आज के युवा ज्यादातर नशे की चपेट में आ रहे हैं, चाहे वह तंबाकू का नशा हो, गुटका, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, शराब, भांग, दवाइयां या फिर इंजेक्शन के माध्यम से नशा करते हों। बहुत से युवा इसके आदि हो गए हैं जो शरीर के लिए घातक है। इस नशे से शरीर में बहुत सी बीमारियां लग रही हैं जैसे कि मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, लिवर का कैंसर, ह्रदय रोग होने की अधिक संभावना होती है। वर्ष 2003 में कोटपा एक्ट के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान है तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सिगरेट व तंबाकू बेचना कानूनी अपराध है। इसके लिए जुर्माना व सजा का प्रावधान है। किसी भी शिक्षण संस्थान की 100 गज क्षेत्र में सिगरेट व तंबाकू बिक्री निषेध है।
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इस अवसर पर खंड स्वास्थ्य शिक्षक घुमारवीं सुरेश चंदेल, कॉलेज के उपप्राचार्य डॉ. आरडी शर्मा, कुलदीप ठाकुर, प्रो. श्याम कुमार धीमान, अमित कुमार, यशपाल चोपड़ा उपस्थित रहे।
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