{"_id":"59e4fb6d4f1c1bcc538b7b94","slug":"141508178797-bilaspur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"नामांकन काफिले में तीन वाहन ही हो सकेंगे शामिल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नामांकन काफिले में तीन वाहन ही हो सकेंगे शामिल
Updated Tue, 17 Oct 2017 12:12 AM IST
विज्ञापन
election commission
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अमर उजाला ब्यूरो
स्वारघाट (बिलासपुर)।
उपमंडल स्वारघाट प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों को दिशानिर्देश जारी किए हैं कि नयनादेवी विधानसभा में चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाए। सहायक निर्वाचन अधिकारी और उपमंडल अधिकारी स्वारघाट चेत सिंह की अध्यक्षता में उपमंडल कार्यालय में सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान प्रदेश के दोनों मुख्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को सहायक निर्वाचन अधिकारी स्वारघाट चेत सिंह ने दिशानिर्देश दिए गए। इस मौके पर सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया गया कि नयनादेवी विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी का सहयोग दें। उन्होंने कहा है कि चुनाव प्रचार के समय का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों, धार्मिक स्थलों, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुुरुद्वारों पर किसी भी राजनीतिक दल के बैनर और पोस्टर लगाया जाना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। इसके साथ ही किसी व्यक्ति के निजी मकान में कोई भी पोस्टर, बैनर और फ्लैक्स लगाने से पहले मकान मालिक की अनुमति का प्रमाण पत्र तीन दिन के भीतर चुनाव कार्यालय में प्रस्तुत किया जाए। किसी भी प्रकार की रैली निकालने से पहले प्रशासन की अनुमति लेनी जरूरी है। नामांकन दाखिल करने के लिए प्रत्याशी सहित पांच लोगों को ही कार्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। प्रत्याशी के साथ नामांकन के समय तीन वाहन ही काफिले में शामिल हो सकते हैं। इस बैठक के दौरान स्वारघाट के तहसीलदार आरडी हरनोट और चेयरमैन जिला परिषद बिलासपुर अमरजीत सिंह बंग्गा भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
स्वारघाट (बिलासपुर)।
उपमंडल स्वारघाट प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों को दिशानिर्देश जारी किए हैं कि नयनादेवी विधानसभा में चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाए। सहायक निर्वाचन अधिकारी और उपमंडल अधिकारी स्वारघाट चेत सिंह की अध्यक्षता में उपमंडल कार्यालय में सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान प्रदेश के दोनों मुख्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को सहायक निर्वाचन अधिकारी स्वारघाट चेत सिंह ने दिशानिर्देश दिए गए। इस मौके पर सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया गया कि नयनादेवी विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी का सहयोग दें। उन्होंने कहा है कि चुनाव प्रचार के समय का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों, धार्मिक स्थलों, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुुरुद्वारों पर किसी भी राजनीतिक दल के बैनर और पोस्टर लगाया जाना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। इसके साथ ही किसी व्यक्ति के निजी मकान में कोई भी पोस्टर, बैनर और फ्लैक्स लगाने से पहले मकान मालिक की अनुमति का प्रमाण पत्र तीन दिन के भीतर चुनाव कार्यालय में प्रस्तुत किया जाए। किसी भी प्रकार की रैली निकालने से पहले प्रशासन की अनुमति लेनी जरूरी है। नामांकन दाखिल करने के लिए प्रत्याशी सहित पांच लोगों को ही कार्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। प्रत्याशी के साथ नामांकन के समय तीन वाहन ही काफिले में शामिल हो सकते हैं। इस बैठक के दौरान स्वारघाट के तहसीलदार आरडी हरनोट और चेयरमैन जिला परिषद बिलासपुर अमरजीत सिंह बंग्गा भी मौजूद रहे।