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नप क्षेत्र में अपनी मर्जी से नहीं लगा सकेंगे अब विज्ञापन के होर्डिंग

Thu, 28 Feb 2019 09:38 PM IST
Devender Devender Kumar Kumar
Updated Thu, 28 Feb 2019 09:38 PM IST
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नप क्षेत्र में अपनी मर्जी से नहीं लगा सकेंगे अब विज्ञापन के होर्डिंग
बिलासपुर। शहर में नगर परिषद क्षेत्र में कोई भी कारोबारी, कंपनी और अन्य बिना मंजूरी से अब अपने विज्ञापनों के होर्डिंग नहीं लगा सकते। नगर परिषद ने अपने क्षेत्र के अधीन सभी ऐसे स्थानों को नीलाम कर दिया, जहां विज्ञापन के होर्डिंग लगाए जाते हैं या लगाए जा सकते है। ऐसे में नगर परिषद को इससे करीब 4.5 लाख रुपये की आय हुई है। नप ने साफ किया कि लोग अपने घरों के ऊपर भी किसी प्रकार का होर्डिंग नहीं लगा सकते हैं। नप ने लोगों से अपील की है कि वह नगर परिषद क्षेत्र और अपने घरों के ऊपर लगे सभी होर्डिंग स्वयं हटा लें, नहीं तो नगर परिषद इस पर कार्रवाई करेगी। अगर नगर परिषद होर्डिंग हटाएगा तो उसको हटाने का पूरा खर्च नियम तोड़ने वालों को चुकाना पड़ेगा।
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उल्लेखनीय है कि बिलासपुर नगर परिषद पहली बार इंटरटेनमेंट टैक्स की वसूली कर रही है। इसी कड़ी में नगर परिषद ने 4.50 लाख रुपये में जीरकपुर की एक कंपनी को होर्डिंग लगाने का टेंडर जारी किया है। कंपनी एक साल का नगर परिषद को साढ़े चार लाख रुपये अदा करेगी। अगर पहली मार्च के बाद उक्त कंपनी ही होर्डिंग लगाने का स्थान नीलाम करेगी। कंपनी को तय शुल्क अदा करने के बाद भी कारोबारी अब अपने विज्ञापन के होर्डिंग लगा सकते हैं।
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इधर, नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने बताया कि नगर परिषद ने जीरकपुर की कंपनी को टेंडर जारी किया गया है। कंपनी नगर परिषद को साल के 4.5 लाख रुपये अदा करेगी। जिसके बाद होर्डिंग लगाने के लिए उक्त कंपनी कारोबारियों से शुल्क वसूल करेगी।
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