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आयकर एवं आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि आज
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आयकर एवं आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि आज
बिलासपुर। आयकर विभाग ने करदाताओं से आह्वान किया है कि वे निर्धारण वर्ष 2018-19 की अपनी आयकर रिटर्न 31 मार्च तक दाखिल कर दें, अन्यथा उन्हें भविष्य में जुर्माने के अलावा आयकर संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
घुमारवीं में आयकर विभाग द्वारा जागरूकता शिविर की अध्यक्षता करते हुए आयकर अधिकारी राकेश ठाकुर व निरीक्षक संदीप फोगाट ने उपस्थित करदाताओं और व्यापारियों को आयकर संबंधी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयकर नियमों में अनेक बदलाव सुधार किए हैं। वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान जिन लोगों का भी आयकर 10000 से अधिक बनता हो उन्हें यह आयकर वित्तीय वर्ष के दौरान ही अग्रिम कर के रूप में 31 मार्च तक जमा करवा देना चाहिए।
उन्होंने बताया कि अन्यथा उन्हें भविष्य में आयकर के साथ बेवजह लगने वाले ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। वर्तमान समय में ढाई लाख से अधिक की आय वालों के लिए प्रतिवर्ष आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आयकर से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आयकर दाता आयकर कार्यालय बिलासपुर में किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क करके परामर्श ले सकते हैं।
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बिलासपुर। आयकर विभाग ने करदाताओं से आह्वान किया है कि वे निर्धारण वर्ष 2018-19 की अपनी आयकर रिटर्न 31 मार्च तक दाखिल कर दें, अन्यथा उन्हें भविष्य में जुर्माने के अलावा आयकर संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
घुमारवीं में आयकर विभाग द्वारा जागरूकता शिविर की अध्यक्षता करते हुए आयकर अधिकारी राकेश ठाकुर व निरीक्षक संदीप फोगाट ने उपस्थित करदाताओं और व्यापारियों को आयकर संबंधी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयकर नियमों में अनेक बदलाव सुधार किए हैं। वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान जिन लोगों का भी आयकर 10000 से अधिक बनता हो उन्हें यह आयकर वित्तीय वर्ष के दौरान ही अग्रिम कर के रूप में 31 मार्च तक जमा करवा देना चाहिए।
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उन्होंने बताया कि अन्यथा उन्हें भविष्य में आयकर के साथ बेवजह लगने वाले ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। वर्तमान समय में ढाई लाख से अधिक की आय वालों के लिए प्रतिवर्ष आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आयकर से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आयकर दाता आयकर कार्यालय बिलासपुर में किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क करके परामर्श ले सकते हैं।
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