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मार्च से पहले गृहकर जमा करवाओ मिलेगी दस प्रतिशत छूट

Thu, 17 Jan 2019 10:30 PM IST
Devender Devender Kumar Kumar
Updated Thu, 17 Jan 2019 10:30 PM IST
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मार्च से पहले गृहकर जमा करवाओ मिलेगी दस प्रतिशत छूट
बिलासपुर। नगर परिषद ने 2018-19 सत्र के हाउस टैक्स के लिए लोगों से आह्वान किया है कि 31 मार्च से पहले टैक्स जमा करवा दें। अगर कोई व्यक्ति 31 मार्च के बाद हाउस टैक्स जमा करवाता है तो उससे नप 18 प्रतिशत तक ब्याज लेगी। अगर इस समयावधि से पहले कोई हाउस टैक्स जमा करवाता है तो नप ने उसके लिए 10 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया है।
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नप के अधिकारी बताते हैं कि अभी तक बिलासपुर शहर से सिर्फ 50 प्रतिशत ही हाउस टैक्स जमा हुआ है। बाकी का हाउस टैक्स देने के लिए लोग आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। नप के कार्यकारी अधिकारी ने लोगों से आह्वान किया है कि सभी हाउस टैक्स जमा करवाएं, क्योंकि टैक्स से एकत्रित होने वाली राशि शहर के विकास पर खर्च की जाएगी। विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर शहर में 44 लाख हाउस टैक्स बकाया है। अभी तक नप को लगभग 24 लाख ही हाउस टैक्स ही मिला है। शहर का एक इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा भी है, जहां के लोग टैक्स देने के लिए तैयार नहीं हैं। यहां के लोगों का कहना है कि अगर हाउस टैक्स लेना है तो यहां की जमीनों का रेट कम किया जाए।
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31 मार्च के बाद हाउस टैक्स देने वालों से 18 प्रतिशत ब्याज वसूला जाएगा। अभी तक नप को 2017-18 का सिर्फ 50 प्रतिशत ही टैक्स मिला है।
उर्वशी वालिया, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद बिलासपुर।
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