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वाहनों पर डीजे लगाकर नहीं चल सकेंगे कांवड़िये : एडीसी

Thu, 21 Jul 2016 12:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 21 Jul 2016 12:50 AM IST
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सिविल व पुलिस अधिकारियों की बैठक
 धारा-144 के तहत आदेश जारी कर प्रशासन ने कांवड़ियों के वाहनों पर डीजे लगाकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा सड़क से सौ फुट की दूरी पर ही कांवड़ शिविर लगाए जा सकेंगे। डाक कांवड़ की ऊंचाई आठ फीट से अधिक न हो और कांवड़िये छह इंच से बड़ी त्रिशूल नहीं ले जा सकते हैं।
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कांवड़ यात्रा को लेकर एडीसी डॉ. शालीन ने लघु सचिवालय के सभागार में सिविल व पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इसमें उन्होंने अधिकारियों से समय रहते सभी प्रकार के प्रबंध पूरे करने के निर्देश दिए। एडीसी ने कहा कि सावन माह में काफी संख्या में लोग हरिद्वार व नीलकंठ से पवित्र गंगा जल लेने जाते हैं। इस दौरान प्रशासन का पूरा प्रयास रहेगा कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और इसके लिए प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क पर वाहन आदि खड़ा न होने दें, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके व यातायात बाधित न हो।  
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अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी
 एडीसी ने बैठक में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह कांवड़ यात्रा के दौरान नहर में नहीं नहाने व पानी अधिक गहरा होने के चेतावनी साइन बोर्ड लगवाए। साथ ही चिकित्सा अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में कांवड़ियों के लिए लगने वाले शिविरों में यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए आवश्यक कदम उठाएं। शिविरों में खाने-पीने के सामान की गुणवत्ता की भी जांच करें और एंबुलेंस का भी प्रबंध रखें। सभी अधिकारी आपस में तालमेल बनाकर कार्य करें, ताकि कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न हो।
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लाठी-डंडे आदि लेकर नहीं चलेंगे कांवड़िये
एडीसी ने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के आदेश लागू कर दिए गए हैं। इसके तहत कांवड़िये कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, हॉकी, लाठी, डंडे, बेसबॉल, बैट आदि लेकर नहीं चलेंगे। वहीं, कोई भी दुकानदार कांवड़ियों को डीजे व लाऊड स्पीकर किराए पर न दे, चूंकि वाहनों पर डीजे लगाकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
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