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महिलाओं को 5 लाख तक ऋण मिलेगा : प्रीति
Wed, 11 Mar 2026 03:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Wed, 11 Mar 2026 03:05 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। जिले में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार की मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ये जानकारी उपायुक्त प्रीति ने दी। बताया कि यह योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से संचालित की जा रही है, जिसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण दिलवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला यमुनानगर के लिए चालू वित्त वर्ष में 48 लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये तक है और आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है। साथ ही आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था की डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए। डीसी ने बताया कि योजना के तहत यदि लाभार्थी समय पर ऋण की किस्तों का भुगतान करती हैं तो तीन वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज पर अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से दी जाएगी।
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यमुनानगर। जिले में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार की मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ये जानकारी उपायुक्त प्रीति ने दी। बताया कि यह योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से संचालित की जा रही है, जिसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण दिलवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला यमुनानगर के लिए चालू वित्त वर्ष में 48 लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये तक है और आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है। साथ ही आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था की डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए। डीसी ने बताया कि योजना के तहत यदि लाभार्थी समय पर ऋण की किस्तों का भुगतान करती हैं तो तीन वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज पर अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से दी जाएगी।