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नए एक्ट के तहत कराने होंगे मैरिज पैलेस नियमित

Sun, 09 Feb 2014 12:22 AM IST
यमुनानगर
यमुनानगर Updated Sun, 09 Feb 2014 12:22 AM IST
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सरकार की नई पॉलिसी के तहत अब मैरिज पैलेस एवं बैंक्वेट हॉल मालिक को
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बैंक्वेट हॉल नियमित कराने होंगे। इसके लिए प्रशासन ने बैंक्वेट हॉल मालिकों को छह दिन का समय दिया गया है।

प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि छह दिनों के बाद बैंक्वेट संचालकों के आवेदन नहीं लिए जाएंगे। नगर निगम आयुक्त मंदीप सिंह बराड़ा ने बताया कि सरकार ने 20 जनवरी से नई नीति लागू की गई है। इसके तहत ऐसे सभी मैरिज पैलेस एवं बैंक्वेट हॉल आते हैं।

इनका क्षेत्रफल एक हजार वर्ग मीटर से अधिक है और 12 मीटर चौड़ी सड़क के साथ लगते हैं। सरकार की यह नीति लागू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत जो व्यक्ति अपने मैरिज पैलेस को नियमित करवाना चाहते हैं तो वे उक्त नीति के लागू होने की तिथि से छह दिनों के अंदर-अंदर अपने आवेदन नगर निगम कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। नगर निगम क्षेत्र में 200 के करीब मैरिज पैलेस व बैंक्वेट हॉल हैं। जिनको अब नए एक्ट के तहत नियमित होना होगा।
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