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Yamuna Nagar News: छेड़खानी के दो दोषियों को दो-दो साल की कैद
Tue, 06 May 2025 12:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Tue, 06 May 2025 12:26 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। कोचिंग जाने वाली नाबालिग लड़कियों से छेड़खानी के दोषी चनेटी निवासी अभिषेक और भंभौली निवासी सुशील कुमार को को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को एक-एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
अगस्त 2024 को एक व्यक्ति ने थाना सेक्टर 17 हुडा थाने में शिकायत दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी अपनी तीन सहेलियों के साथ कोचिंग पढ़ने जाती है। पिछले कई दिनों से बाइक सवार दो युवक उसकी बेटी और सहेलियों से छेड़खानी कर रहे थे। आरोपी नाबालिग लड़कियों को गंदे इशारे भी करते थे। इससे परेशान होकर उसकी बेटी ने कोचिंग जाना बंद कर दिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 12 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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यमुनानगर। कोचिंग जाने वाली नाबालिग लड़कियों से छेड़खानी के दोषी चनेटी निवासी अभिषेक और भंभौली निवासी सुशील कुमार को को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को एक-एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
अगस्त 2024 को एक व्यक्ति ने थाना सेक्टर 17 हुडा थाने में शिकायत दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी अपनी तीन सहेलियों के साथ कोचिंग पढ़ने जाती है। पिछले कई दिनों से बाइक सवार दो युवक उसकी बेटी और सहेलियों से छेड़खानी कर रहे थे। आरोपी नाबालिग लड़कियों को गंदे इशारे भी करते थे। इससे परेशान होकर उसकी बेटी ने कोचिंग जाना बंद कर दिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 12 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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