फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Three years imprisonment for Arms Act convict

Yamuna Nagar News: आर्म्स एक्ट के दोषी को तीन साल का कारावास

Thu, 27 Jul 2023 12:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Thu, 27 Jul 2023 12:51 AM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment for Arms Act convict
संवाद न्यूज़ एजेंसी
विज्ञापन


यमुनानगर। सेशन जज शालिनी सिंह नागपाल की कोर्ट ने दोस्त को गलती से गोली मारने के केस में जगाधरी मुखर्जी पार्क में किराए पर रहने वाले बिहार के गांव खगोल निवासी विशाल उर्फ सोनी को कोर्ट ने आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा सुनाई है । वहीं उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। हत्या के प्रयास के केस में उसे बरी कर दिया। वहीं उसके साथी सौरव को भी कोर्ट ने इस केस में बरी कर दिया है।

यूपी के फैजाबाद निवासी दीपक कुमार ने शहर जगाधरी पुलिस को बयान दिए थे कि उसका दोस्त जगाधरी मुखर्जी पार्क काली मंदिर के पास रहने वाला विशाल अपने जीजा नीरज के पास पटना में सुनार का काम करता है । वह अपने दोस्त विशाल के पास वहां पर गया था। वहां से दोनों छह जून 2022 को जगाधरी आए थे। उस दिन शाम के समय विशाल अपने दोस्त जडौदा निवासी सौरव के घर पर गया।
विज्ञापन

वहां पर कुछ देर रुकने के बाद वे तीनों गांव आहलूवाला की तरफ चले गए। कुछ दूरी पर जाकर सौरव ने विशाल को एक्टिवा रोकने के लिए कहा। वे रुक गए और तीनों सड़क किनारे खड़े थे। वहां पर विशाल ने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और सौरव को दिखाने लगा । सौरव ने जैसे ही हाथ में पिस्टल पकड़ी तो उसने चला दी और उसके पेट में गोली लगी। इसमें वह घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में विशाल और सौरव पर केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। दोनों पर गोली मारने के आरोप साबित नहीं हुए । विशाल से पुलिस ने पिस्टल बरामद की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed