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Yamuna Nagar News: व्यासपुर में दो अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा
Wed, 16 Sep 2026 01:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:56 AM IST
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व्यासपुर में अवैध कॉलोनी में बनी अस्थाई रास्ते को तोड़ती जेसीबी। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
व्यासपुर। जिला नगर योजनाकार विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से नियंत्रित क्षेत्र में विकसित की जा रही दो अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की। डीसी प्रीति के निर्देश पर डीटीपी राजेश कुमार के नेतृत्व में राजस्व संपदा मौजा व्यासपुर में गणपति होम्स और राणा डेयरी फार्म में निर्माण ढहाए गए।
दोनों कॉलोनियां करीब 51 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही थीं। अभियान के दौरान कॉलोनियों में बनाई गई कच्ची सड़कों और डीपीसी को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीडीओ नरेश कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। राज्य प्रवर्तन ब्यूरो यमुनानगर के थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे।
डीटीपी राजेश कुमार ने बताया कि अनधिकृत कॉलोनी विकसित करने वालों को नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम 1963 की धारा-दो के तहत नियमानुसार नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद संबंधित लोगों ने आदेशों की पालना नहीं की। भू-मालिकों ने कॉलोनी विकसित करने से पहले विभाग से आवश्यक अनुमति भी नहीं ली थी। डीटीपी ने लोगों से अपील की कि अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट की खरीद-फरोख्त न करें। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन कर कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ विभाग की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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व्यासपुर। जिला नगर योजनाकार विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से नियंत्रित क्षेत्र में विकसित की जा रही दो अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की। डीसी प्रीति के निर्देश पर डीटीपी राजेश कुमार के नेतृत्व में राजस्व संपदा मौजा व्यासपुर में गणपति होम्स और राणा डेयरी फार्म में निर्माण ढहाए गए।
दोनों कॉलोनियां करीब 51 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही थीं। अभियान के दौरान कॉलोनियों में बनाई गई कच्ची सड़कों और डीपीसी को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीडीओ नरेश कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। राज्य प्रवर्तन ब्यूरो यमुनानगर के थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे।
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डीटीपी राजेश कुमार ने बताया कि अनधिकृत कॉलोनी विकसित करने वालों को नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम 1963 की धारा-दो के तहत नियमानुसार नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद संबंधित लोगों ने आदेशों की पालना नहीं की। भू-मालिकों ने कॉलोनी विकसित करने से पहले विभाग से आवश्यक अनुमति भी नहीं ली थी। डीटीपी ने लोगों से अपील की कि अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट की खरीद-फरोख्त न करें। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन कर कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ विभाग की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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