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निगम की दुकानों व भवनों को 20 साल से किराये व पट्टे रखने वालों को नहीं देना पड़ेगा हस्तांतरण शुल्क

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Mar 2022 02:19 AM IST
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Those who have rented and leased the shops and buildings of the corporation for 20 years will not have to pay the transfer fee
फोटो - 21
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निगम की दुकानों और भवनों को 20 साल से किराए और पट्टे रखने वालों को नहीं देना पड़ेगा हस्तांतरण शुल्क
-नए किराएदार व पट्टेदारों को दुकान और भवन का स्थानांतरण करने के लिए लिया गया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। नगर निगम की दुकानों, भवनों, भूमि और खोखों को किराए, पट्टे, लाइसेंस शुल्क और तहबाजारी पर नए किराएदारों व पट्टा धारकों को हस्तांतरित किया जाएगा। निगम के जो भवन व दुकान 20 साल से किराये व पट्टे पर हैं, उनमें हस्तांतरण शुल्क नहीं देना पड़ेगा।
नगर निगम मेयर मदन चौहान बताया कि प्रदेश में नगर निगम की दुकानों, भवनों, भूमि व खोखों को किराए, पट्टे, लाइसेंस शुल्क व तहबाजारी आदि पर देना बंद कर दिया था। अब इस मामले पर सरकार द्वारा पुनर्विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि पट्टे, किराया लाइसेंस शुल्क, तहबाजारी नए किरायेदार व पट्टा धारक को उचित रूप से स्थानांतरित किया जाना चाहिए। नगर निगम की दुकानों, भवनों, भूमि व खोखा के संबंध में हस्तांतरण शुल्क नगर निगम द्वारा समान दर से लिया जाएगा। इस तरह के स्थानांतरण के समय पट्टा, किराया, लाइसेंस शुल्क व तहबाजारी को मौजूदा किराये के 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। इस संबंध में रसीद विवरण के साथ जारी किया जा सकता है।
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स्थानांतरण शुल्क सब लेटिंग (उप किराया) के बजाय इसके अलावा, पट्टा, किराया लाइसेंस शुल्क तहबाजारी पूर्व प्रावधानों के अनुसार हर पांच साल की अवधि के बाद 35 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। किरायेदार व पट्टेदार की मृत्यु होने पर कानूनी उत्तराधिकारी से नगर निगम द्वारा दुकान, भूमि, खोखा के हस्तांतरण के लिए कोई हस्तांतरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन स्थानीय निकाय विभाग निर्देशों के अनुसार वर्तमान किराए में वृद्धि लागू होगी। खुली नीलामी के माध्यम से नगर निगम की दुकानों, भूमि व खोखों को किराए, पट्टे, लाइसेंस शुल्क व तहबाजारी पर आवंटित करने के मामले में नियम और शर्तों के अनुसार हस्तांतरण शुल्क लिया जाएगा। ये निर्देश उन दुकानों व मकानों पर लागू नहीं होंगे, जिन्हें 20 वर्ष या उससे अधिक के लिए पट्टे पर दिया गया है। अर्थात निगम द्वारा जिन दुकानों व मकानों को 20 साल व उससे अधिक समय से पट्टे पर दिया गया है। उनसे हस्तांतरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। संवाद
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