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Yamuna Nagar News: भीड़ वाले बाजारों में पटाखों व आतिशबाजी पर रहेगा प्रतिबंध

Sat, 11 Oct 2025 01:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sat, 11 Oct 2025 01:25 AM IST
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There will be a ban on firecrackers and fireworks in crowded markets.
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। दिवाली के त्योहार को देखते हुए अब यमुनानगर व जगाधरी शहर के भीड़ वाले बाजारों में पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री नहीं हो पाएगी। इस पर प्रशासन ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं, जानकारी देते हुए जगाधरी के एसडीएम विश्वनाथ ने बताया यह प्रतिबंध दिवाली के अवसर पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने, किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान और आगजनी जैसी संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एहतियात के तौर लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि दिवाली के अवसर पर वायु गुणवत्ता के मद्देनजर उपमंडल जगाधरी के कार्यक्षेत्र में ग्रीन आतिशबाजी व पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी बूथ व अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
इस नियम के तहत आदेश जारी
एसडीएम ने बताया कि एक्सप्लोसिव एक्ट 2006 के नियम 84 व 88 के तहत आदेश जारी करके निर्धारित आतिशबाजी व पटाखों की बिक्री के लिए शहर में अस्थायी बूथ व स्टॉल निर्धारित किए गए हैं। आतिशबाजी व पटाखों की बिक्री के लिए रेलवे ग्राउंड, रेलवे वर्कशॉप में 15 स्टॉल, सिटी सेंटर के अन्दर स्थित स्टेडियम 10 स्टॉल, सैक्टर-18 हुडा मैदान हुड्डा कार्यालय के सामने 30 स्टॉल, ईएसआई अस्पताल यमुनानगर के पीछे वाली जगह 10 स्टॉल व खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय सरस्वती नगर के सामने वाली जगह में 5 स्टॉल व स्थान निर्धारित किए गए हैं।
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15 तक कर सकेंगे आवेदन
एसडीएम विश्वनाथ ने बताया कि आतिशबाजी व पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस बनवाने के लिए 13 से 15 अक्तूबर तक सायं 4 बजे तक उपमंडलाधीश जगाधरी के कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रीन आतिशबाजी व पटाखों की बिक्री के लिए निश्चित किए गए स्टॉलों के अनुसार अस्थायी लाइसेंस के लिए 18 से 20 अक्तूबर तक पटाखे विक्रय के लिए उपमंडलाधीश जगाधरी के कार्यालय में अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे तथा स्टॉलों की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर कार्यालय द्वारा 15 अक्तूबर को दोपहर बाद 4.30 बजे ड्रा निकाला जाएगा।
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