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Yamuna Nagar News: निराश्रित बच्चों को प्रदेश सरकार देगी 2100 रुपये
Mon, 15 Dec 2025 12:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Mon, 15 Dec 2025 12:47 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। जिले में 21 वर्ष तक की आयु के निराश्रित बच्चों को प्रदेश सरकार की तरफ से 2100 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह जानकारी डीसी प्रीति ने दी।
बताया कि जो बच्चा अपने माता-पिता की सहायता अथवा देखभाल से उनकी मृत्यु होने के कारण, अपने पिता के घर से पिछले दो वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने, माता-पिता के लंब सजा, जोकि एक वर्ष से कम न हो या मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण वंचित हो जाते हैं। साथ ही जिनके माता-पिता, अभिभावक की सभी साधनों से वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं है। वह बच्चा सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता का लाभ पात्र है।
विभाग द्वारा एक परिवार में दो बच्चों तक 2100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा पेंशन प्रदान की जा रही है। डीसी ने बताया कि इस स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक पात्र के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र व आवेदक का पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तावेज जैसे कि फोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि की स्वयं सत्यापित फोटो प्रति सहित परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है।
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उन्होंने बताया कि आवेदक के पास यदि उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है तो वह कोई अन्य प्रमाण पत्र सहित पांच वर्ष से हरियाणा में रिहायश का हलफनामा दे सकता है। उन्होंने कहा कि यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है तो वह स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। स्कीम का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं।
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यमुनानगर। जिले में 21 वर्ष तक की आयु के निराश्रित बच्चों को प्रदेश सरकार की तरफ से 2100 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह जानकारी डीसी प्रीति ने दी।
बताया कि जो बच्चा अपने माता-पिता की सहायता अथवा देखभाल से उनकी मृत्यु होने के कारण, अपने पिता के घर से पिछले दो वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने, माता-पिता के लंब सजा, जोकि एक वर्ष से कम न हो या मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण वंचित हो जाते हैं। साथ ही जिनके माता-पिता, अभिभावक की सभी साधनों से वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं है। वह बच्चा सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता का लाभ पात्र है।
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विभाग द्वारा एक परिवार में दो बच्चों तक 2100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा पेंशन प्रदान की जा रही है। डीसी ने बताया कि इस स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक पात्र के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र व आवेदक का पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तावेज जैसे कि फोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि की स्वयं सत्यापित फोटो प्रति सहित परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है।
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उन्होंने बताया कि आवेदक के पास यदि उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है तो वह कोई अन्य प्रमाण पत्र सहित पांच वर्ष से हरियाणा में रिहायश का हलफनामा दे सकता है। उन्होंने कहा कि यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है तो वह स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। स्कीम का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं।