{"_id":"66970c6ad106e3470100e91a","slug":"the-court-will-sentence-the-guilty-mother-tomorrow-yamuna-nagar-news-c-246-1-sknl1018-122153-2024-07-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Yamuna Nagar News: दोषी मां को कल सजा सुनाएगी अदालत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Yamuna Nagar News: दोषी मां को कल सजा सुनाएगी अदालत
Wed, 17 Jul 2024 05:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Wed, 17 Jul 2024 05:42 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। एक मां ने अपने पहले पति से तलाक के बाद अपने सगे बेटे पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला और उसे नशे की लत लगाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी मां को दोषी करार दिया है। कोर्ट इस मामले में 18 जुलाई को सजा सुनाएगी। जनवरी 2022 को महिला थाने में एक महिला ने शिकायत दी थी कि उसके 17 साल के सौतेले बेटे की सगी मां अपने बेटे के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रही है।
शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि आरोपी मां जिस बेटे को अपने जाल में फंसाने का प्रयास कर रही है, वो आरोपी और उसके पहले पति की संतान है। पहले पति से तलाक के बाद आरोपी मां ने दूसरी शादी कर ली लेकिन कुछ समय बाद आरोपी मां का दूसरे पति से भी तलाक हो गया और फिर उसने तीसरी शादी कर ली थी। इसके बाद आरोपी ने अपने पहले पति की जायदाद में हिस्सा लेने के लिए अपने सगे नाबालिग बेटे को ही अपने जाल में फंसाने का प्रयास शुरू कर दिया।
शिकायतकर्ता ने अपने सौतेले बेटे और उसकी सगी मां से फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी सबूत के तौर पर दी थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी मां के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पीड़ित नाबालिग का मेडिकल टेस्ट करवाया और मजिस्ट्रेट बयान दर्ज करवाए। पूरे मामले में सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी मां को दोषी करार दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
यमुनानगर। एक मां ने अपने पहले पति से तलाक के बाद अपने सगे बेटे पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला और उसे नशे की लत लगाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी मां को दोषी करार दिया है। कोर्ट इस मामले में 18 जुलाई को सजा सुनाएगी। जनवरी 2022 को महिला थाने में एक महिला ने शिकायत दी थी कि उसके 17 साल के सौतेले बेटे की सगी मां अपने बेटे के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रही है।
शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि आरोपी मां जिस बेटे को अपने जाल में फंसाने का प्रयास कर रही है, वो आरोपी और उसके पहले पति की संतान है। पहले पति से तलाक के बाद आरोपी मां ने दूसरी शादी कर ली लेकिन कुछ समय बाद आरोपी मां का दूसरे पति से भी तलाक हो गया और फिर उसने तीसरी शादी कर ली थी। इसके बाद आरोपी ने अपने पहले पति की जायदाद में हिस्सा लेने के लिए अपने सगे नाबालिग बेटे को ही अपने जाल में फंसाने का प्रयास शुरू कर दिया।
विज्ञापन
शिकायतकर्ता ने अपने सौतेले बेटे और उसकी सगी मां से फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी सबूत के तौर पर दी थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी मां के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पीड़ित नाबालिग का मेडिकल टेस्ट करवाया और मजिस्ट्रेट बयान दर्ज करवाए। पूरे मामले में सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी मां को दोषी करार दिया है।
विज्ञापन